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Saturday, December 31, 2016

हरियाणा स्टाफ़ सलेक्शन कमीशन की नई वेकेंसी

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने विभिन्न विभागों में 2459 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह आवेदन 16 जनवरी, 2017 से 15 फरवरी, 2017 रात्रि 11:59 बजे तक आयोग की वैबसाइट www.hssc.gov.in पर जाकर किए जा सकते हैं।
मौलिक शिक्षा विभाग में टीजीटी संस्कृत के 400 पद, टीजीटी संस्कृत (मेवात कैडर) के 181 पद, वन विभाग में फोरैस्ट गार्ड के 331 पद, शहरी स्थानीय निकाय विभाग मेें नगरपालिका में सचिव के 9 पद, कार्यकारी अधिकारी के तीन पद, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड में मण्डल लेखाकार के चार पद, इलैक्ट्रोनिक डाटा प्रोसैसिंग सहायक के दो पद, उपमण्डल क्लर्क के 26 पद, सहायक के 12 पद, विकास एवं पंचायत विभाग में लाइब्रेरियन का एक पद शामिल है। 

Friday, August 26, 2016

हरियाणा में अब दाखिलों और सरकारी नौकरी लेने के लिए डाक्यूमेंट्स Attest करवाने की जरूरत नहीं

# दाखिलों और सरकारी नौकरी लेने के लिए एफिडेविट व डाक्यूमेंट्स Attest करवाने की जरूरत नहीं है
# Self Attestation और Self Declaration ही काफी है !

चण्डीगढ़- हरियाणा सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किए है कि सरकारी विभाग या संस्था से आवेदकों को सेवा लेने के लिए शपथ-पत्र देने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें केवल स्वयं घोषणा पत्र देना होगा, परंतु कानून या संवैधानिक नियमों के तहत आने वाली सेवाओं के लिए शपथ-पत्र देना होगा।

सर्टिफिकेट पुराना होने से आरक्षण नहीं छीना जा सकता : हाईकोर्ट

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति आरक्षण का लाभ लेने का अधिकारी है जब तक उसकी जाति को सूची से बाहर नहीं कर दिया जाता। केवल सर्टिफिकेट पुराना होने से आरक्षण का लाभ नहीं छीना जा सकता है।

टीजीटी से पदोन्नत पीजीटी को स्टेशन देने की प्रक्रिया शुरू, ऑनलाइन मांगे जाएंगे विकल्प

ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर से पदोन्नत पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को नए स्टेशन आवंटित करने की प्रकिया शुरू हो गई है। अभी तक पीजीटी पुराने स्टेशन पर काम कर रहे थे। उनके अब ऑनलाइन ऑप्शन मांगे जाएंगे। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्कूलों में और खाली रहे 3400 पीजीटी के पदों को भी प्रमोशन से भरने के लिए केस मांगे जाएंगे।

Friday, August 19, 2016

हरियाणा के 29 हजार प्राइमरी शिक्षकों की ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया आरंभ

प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में कार्यरत करीब 29 हजार शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया आरंभ हो गई है। पांच साल से अधिक समय से एक ही स्थान पर जमे शिक्षकों के तबादले तय हैं। प्रदेश सरकार ने पांच साल से कम समय से एक स्थान पर तैनात शिक्षकों से तबादलों के बारे में राय पूछी है। ऐसे शिक्षक यदि चाहेंगे तो उनके तबादले होंगे अन्यथा वे अपने पुराने स्थान पर काम करते रहेंगे।
 करीब 11 हजार पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स (पीजीटी) की तबादला प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्राइमरी शिक्षकों के आनलाइन तबादलों की प्रक्रिया आरंभ की गई है। मौलिक शिक्षा निदेशालय की ओर से शुक्रवार दोपहर करीब एक बजे ऑनलाइन तबादलों के लिए वेबपोर्टल खोला गया है।

Friday, August 12, 2016

हरियाणा सरप्लस गेस्ट टीचर्स की फाइल सीएम से मंजूर

एक सप्ताह के भीतर नौकरी पर रख लिए जाएंगे

हरियाणा सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में टीजीटी टीचर्स को कुछ विषयों में सरप्लस बता दिया था। जिस पर हाईकोर्ट ने उन्हें हटाने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगाई है। रोक लगाने के बाद एससीएस पीके दास ने एडवोकेट जनरल से राय मांगी थी। मुख्यंमत्री मनोहर लाल, शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा, एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन, एससीएस पीके दास और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर की मीटिंग में दोबारा राय लेने का फैसला हुआ था। उसके बाद स्थितियां बदली और वीरवार को मुख्यमंत्री ने हटाए सरप्लस टीचर्स को दोबारा रखने की मंजूरी दे दी।

Tuesday, August 2, 2016

हरियाणा में अब एक पखवाड़े तक तबादले कर सकेंगे मंत्री

शिक्षा विभाग के एकेडमिक स्टॉफ, सरकारी डॉक्टर
 वन विभाग का अमला तबादलों में शामिल नहीं
 
मनोहर सरकार के मंत्रियों को अब 15 दिनों के लिए अपने विभागों में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का ट्रांसफर करने का अधिकार मिला है। पहले मंत्रियों को यह पावर दस दिन के लिए मिली थी, जिसमें पांच दिन की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि शिक्षा विभाग का एकेडमिक स्टॉफ, सरकारी डॉक्टर और वन विभाग का पूरा अमला तबादलों की श्रेणी में शामिल नहीं है। हरियाणा के मुख्य सचिव डीएस ढेसी की तरफ से जारी पत्र के अनुसार मंत्री क्लास वन और क्लास टू लेवल के ट्रांसफर के लिए वे मुख्यमंत्री मनोहर लाल को अपने प्रस्ताव जरूर दे सकेंगे।

Friday, July 29, 2016

गेस्ट टीचर्स मामले में शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कोर्ट में तलब

 गेस्ट टीचर्स को लेकर दिए गए एक निर्णय का 5 साल बाद भी पालन नहीं होने पर मामला फिर से हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस बार कोर्ट ने सीधे शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को तलब किया है।
हरियाणा शिक्षा विभाग में कार्यरत गेस्ट टीचर्स सरकार और अधिकारियों के गले की फांस बने हुए हैंं। एक बार फिर गेस्ट टीचर्स मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार और शिक्षा विभाग को आड़े हाथों लिया है।
दरअसल, हाईकोर्ट 30 मार्च 2011 को दिए अपने फैसले की 5 वर्ष बाद भी अनुपालना नहीं होने पर नाराज है। जस्टिस राजन गुप्ता की बेंच ने फटकार लगाते हुए शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को 24 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से हाईकोर्ट में पेश होने का आदेश दिया।

Wednesday, July 20, 2016

हरियाणा के 1175 मास्टर पदोन्नत होकर बने लेक्चरर, सूची जारी

हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग ने आज दिनांक 20 जुलाई को 1175 मास्टर/ टीजीटी (गणित, विज्ञान और सोशल स्टडीज) को पीजीटी पद पर पदोन्नत करने के आदेश जारी किए हैं। स्टेशन MIS पोर्टल पर अपनी पसंद ऑनलाइन भरने के बाद दिए जाएंगे।

Friday, August 21, 2015

ओवर एज पीजीटी को नहीं मिलेगी नियुक्ति

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें एकल बेंच ने ओवर ऐज हो चुके दो सौ से ज्यादा पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति देने का आदेश दिया था। कोर्ट ने प्रतिवादी पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब-तलब भी किया है।
हरियाणा सरकार ने इन शिक्षकों को गत वर्ष मेरिट में आने के बावजूद नियुक्ति पत्र देने से यह कहते हुए मना कर दिया था कि ये अब ओवर ऐज हो गए हैं। चयनित शिक्षकों ने सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

Monday, August 3, 2015

एडेड कालेजों में शिक्षक आयु सीमा 42 वर्ष

हरियाणा सरकार ने राज्य में सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में सेवा प्रविष्टि के लिए अध्यापकों की ऊपरी आयु-सीमा बढ़ाकर राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के समान 42 वर्ष तक करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस आशय के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी।

Thursday, May 28, 2015

गेस्ट टीचर्स को नहीं मिली राहत, अपील खारिज

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के 4073 सरप्लस गेस्ट टीचरों को बड़ा झटका दिया है। प्रदेश सरकार के नोटिस को चुनौती देती याचिका नामंजूर होने के बाद दायर अपील भी वीरवार को खारिज हो गई।
जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस पीबी बजंतरी की डिवीजन बेंच ने कड़ी टिप्पणी की है कि तीन साल से सरकार इन गेस्ट टीचरों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करती आ रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी गेस्ट टीचरों को निकालने का आदेश दे चुका है।

Wednesday, May 27, 2015

प्रोन्नति में आरक्षण पर हाई कोर्ट की रोक

हाई कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग को प्रोन्नति में 20 प्रतिशत आरक्षण देने पर रोक लगा दी है। साथ ही हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान याची दिनेश कुमार व अन्य की ओर से कहा गया कि गलत तरीके से प्रमोशन में एससी वर्ग को आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। हरियाणा सरकार ने 14 फरवरी 2013 को वरिष्ठ आइएएस अधिकारी पी राघेवंद्र की कमेटी का गठन कर प्रदेश में एससी के पिछड़ेपन और उनके प्रतिनिधित्व के बारे में रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। कमेटी ने रिपोर्ट में कहा कि एससी अब भी पिछड़े हुए हैं। इस रिपोर्ट को आधार बनाते हुए प्रदेश सरकार ने गत 15 मई को नोटिफिकेशन जारी कर एससी वर्ग के लिए प्रमोशन में 20 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान कर दिया। इस प्रावधान के तहत उन्हें 1 अप्रैल 2013 से इसका लाभ दिया जाना है।

Monday, May 25, 2015

हरियाणा के 4073 अतिथि शिक्षकों की आखिरी उम्मीद भी खत्म

हरियाणा के 4073 अतिथि शिक्षकों की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई है। पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने सोमवार को उन्हें हटाने के राज्य सरकार के नोटिस पर स्थगन देने से इन्कार करते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया।
जस्टिस अमित रावल ने कहा कि वे इस मामले में समय खराब क्यों कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट पहले ही स्पष्ट आदेश दे चुके हैं। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग को इन 4073 अतिथि शिक्षकों को हटा कर 27 मई से पहले स्टेटस रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश करनी है। पिछली सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार के अतिथि शिक्षकों के प्रति नरम रवैये पर सख्त रवैया अपनाते हुए हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव को फटकार लगाई थी और सभी को हटाने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था। वहीं, एकल बेंच द्वारा अपील खारिज करने के बाद अतिथि शिक्षकों के सामने अब केवल डिवीजन बेंच में नोटिस को चुनौती देने का रास्ता बचा है। मंगलवार को इस मामले में अपील दायर हो सकती है।

Friday, May 22, 2015

अतिथि अध्यापकों को फिलहाल पक्का नहीं करेगी सरकार

हरियाणा की मनोहर सरकार अतिथि अध्यापकों की समस्या का समाधान निकालने पर सहमत हो गई है। मास्टर (टीजीटी) पदों पर कार्यरत इन अतिथि अध्यापकों से प्रदेश सरकार नौंवी व दसवीं के विद्यार्थियों को पढ़वा सकती है। यह भी इसलिए क्योंकि स्कूलों में नौंवी व दसवीं के विद्यार्थियों की संख्या तो अधिक हैं लेकिन इनके मुकाबले शिक्षकों की भारी कमी है। यह कार्रवाई कोर्ट के माध्यम से ही होगी। इस बारे में सरकार की ओर से प्रदेश के मुख्य सचिव पहले ही पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में पेश होकर शपथ-पत्र दायर कर चुके हैं।
अतिथि शिक्षकों के आंदोलन को देखते हुए और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के सुझाव के बाद शुक्रवार को सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिसमूह की बैठक हुई। सीएम कार्यालय में हुई इस बैठक में राज्य मंत्री कृष्ण बेदी के छोड़कर बाकी सभी मंत्री मौजूद रहे। मंत्रिसमूह में इस बात को लेकर सर्वसम्मति बनी है कि किसी भी तरीके से गेस्ट शिक्षकों को राहत दी जाए। यह प्रस्ताव भी आया कि टीजीटी को पीजीटी के पदों पर पदोन्नति दे दी जाए, लेकिन सरकार इस पर राजी नहीं हुई। हालांकि मंत्रिसमूह की बैठक से बाहर आकर यही दावा किया गया कि टीजीटी को पीजीटी के पदों पर पदोन्नति के बाद जो टीजीटी (मास्टर) के जो पद खाली रह जाएंगे, उन पर अतिथि अध्यापकों को एडजेस्ट किया जाएगा।

Monday, May 11, 2015

हाईकोर् का गेस्ट टीचरों को दो सप्ताह में हटाने का निर्देश

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अतिथि अध्यापकों के प्रति सरकार के नरम रवैये पर सख्त रुख अपनाते हुए मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि दो सप्ताह के भीतर 4073 सरप्लस टीचर को हटा कर रिपोर्ट दायर करें।
सोमवार को सुनवाई के दौरान पीठ ने आदेश के बावजूद इन गेस्ट टीचर को नहीं हटाने पर कोर्ट रूम में मौजूद मुख्य सचिव डीएस ढेसी व स्कूल विभाग के प्रधान सचिव टीसी गुप्ता को फटकार लगाते हुए अवमानना के तहत कार्रवाई करने का संकेत दे दिया। बाद में दोनों अफसरों द्वारा माफी मांगने पर पीठ नरम पड़ी और निर्देश दिया कि सरकार पब्लिकेशन के तहत नोटिस जारी कर दो सप्ताह में इनकी सेवा समाप्त करे।
बहस के दौरान याचिकाकर्ता के वकील जसबीर मोर ने पीठ को बताया कि ये टीचर सरप्लस नहीं हैं क्योंकि ये अब भी जमा दो क्लास तक पढ़ा रहे हैं। पीजीटी टीचर की नियुक्ति के बाद ही इन्हें सरप्लस माना जाए। सरकार ने भी याचिकाकर्ता के वकील की इस बात पर सहमति दी। इस पर पीठ ने सवाल उठाया कि बीएड टीचर अगर जमा दो तक पढ़ाएं तो पढ़ाई का क्या स्तर रह जाएगा। सरकार अब अपनी बात से बदल रही है कि ये टीचर सरप्लस नहीं हैं जबकि पहले सरकार ने खुद हलफनामा देकर इनको सरप्लस बताया था। ऐसे में अब सरकार को इन टीचर को हटाना ही पड़ेगा। सुनवाई के दौरान सरकार ने नए पीजीटी भर्ती का कार्यक्रम की कोर्ट को जानकारी दी।
पीठ को बताया गया कि एक महीने के भीतर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा।
एडवोकेट जगबीर मलिक ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गंभीरता से नहीं ले रही और आदेशों की पालना नहीं कर रही। हर महीने सरकार इन सरप्लस टीचर पर लगभग 9 करोड़ रुपये वेतन के नाम पर खर्च कर रही है जबकि इनका कोई काम नहीं है। मलिक ने आरोप लगाया कि राज्य में 15 हजार गेस्ट टीचर कार्यरत हैं। इनको रखने के लिए सरकार नियमित टीचरों की नियुक्ति नहीं कर रही। सरकार की यही कोशिश रहती है कि गेस्ट टीचर को कैसे बचाया जाए।

Friday, May 8, 2015

हरियाणा की नौकरियों में इंटरव्यू के होंगे 12 फीसदी अंक

हरियाणा की भाजपा सरकार में नौकरियां मेरिट आधार पर देने के वादे को अमलीजामान पहनाने की तरफ पहला कदम बढ़ गया है। सरकार फैसला करने जा रही है कि प्रदेश में ग्रुप सी की नौकरियों में इंटरव्यू के 12 फीसदी अंक रखे जाएं। अब तक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और भंग हो चुके हरियाणा शिक्षक चयन बोर्ड में इंटरव्यू के नंबर यादा होते थे। इन संस्थाओं की नियुक्तियों पर सवाल उठते रहे हैं।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में शनिवार सुबह होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला होगा कि इंटरव्यू के 12 फीसदी अंक रखे जाएं। लिखित परीक्षा के 75 फीसदी और शैक्षणिक योग्यता के 25 फीसदी अंक रखने का प्रस्ताव है।

जेबीटी भर्ती में रिक्त पदों पर एचटेट-2014 पास को भी मिलेगा मौका !

9870 जेबीटी भर्ती में 9455 चयनित जेबीटी उम्मीदवारों के बाद शेष बचे रिक्त पदों पर सिर्फ एचटेट-2013 पास उम्मीदवारों को कंसीडर करने के विरुद्ध एचटेट-2014 पास उम्मीदवार द्वारा दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार, शिक्षा विभाग आदि को किया नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। एचटेट-2014 पास एक उम्मीदवार ने हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा है कि उसने कटऑफ डेट 08-12-2012 से पहले जेबीटी डिप्लोमा पास किया हुआ है और 2014 में एचटेट भी पास कर लिया था। याचिका में कहा गया है कि कटऑफ डेट के बाद 9870 पदों की जेबीटी भर्ती में खाली बची सीटों पर अगर एचटेट-2013 पास उम्मीदवारों को सरकार कंसीडर कर सकती है तो एचटेट-2014 पास करने पर उसको भी कंसीडर किया जाए क्योकि संविधान में प्रदत अधिकारों के अनुसार पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिक्त पदों पर समान रूप से सभी योग्य उम्मीदवारों को आवेदन करने का मौका मिलना चाहिए। रिक्त पदों पर उसका भी समान रूप से अधिकार बनता है।

Tuesday, May 5, 2015

हरियाणा में फिलहाल नहीं हटेंगे आर्ट्स और क्राफ्ट्स टीचर्स

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की एकल बेंच द्वारा 20 फरवरी को 816 आर्ट्स और क्राफ्ट्स टीचर्स की नियुक्तियां रद करने के फैसले पर रोक लगाते हुए डिवीजन बेंच ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। जस्टिस एसके मित्तल व जस्टिस एचएस सिद्धू की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि फिलहाल इन टीचरों को हटाया न जाए। हालांकि पांच महीने के भीतर नई भर्तियां करने का आदेश लागू रहेगा।
विदित रहे कि जस्टिस राजेश बिंदल ने नियुक्तियों के खिलाफ दायर 22 याचिकाओं पर अपने 33 पेज के फैसले में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तत्कालीन चेयरमैन की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कम अकादमिक स्तर के आवेदकों को नियुक्त करने के लिए ही योग्यता के पैमाने में तबदीली की थी। चेयरमैन खुद में ही एक पूरे कमीशन के तौर पर काम कर रहे थे। पैमाना बदलने के लिए कमीशन के अन्य सात सदस्यों की स्वीकृति तक नहीं ली गई थी। इनकी कार्यप्रणाली देखकर लगता था कि यह कमीशन एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम कर रहा था।

जेबीटी शिक्षकों का हेड शिक्षक पद पर पदोन्नति का रास्ता साफ

राजकीय प्राथमिक स्कूलों में लंबे समय से कार्यरत जेबीटी शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। वरिष्ठता के आधार पर जल्द ही शिक्षकों को पदोन्नति प्रदान कर हेड शिक्षक बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री ने जेबीटी शिक्षकों को पिछले दिनों हुई बैठक में आश्वासन दिया था, जिसके बाद से जेबीटी शिक्षकों को हेड शिक्षक बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। लंबे समय के बाद गत दिवस मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री ने जेबीटी शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल को चंडीगढ़ बैठक के लिए बुलाया और शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता साफ किया। पूरे प्रदेश में करीब 32 हजार शिक्षक हैं और नौ हजार के करीब हेड शिक्षकों के पद हैं। इनमें से 2800 के करीब हेड शिक्षक के पद रिक्त पड़े हुए हैं, जिन्हें जल्द ही भरा जाएगा।