एक सप्ताह के भीतर नौकरी पर रख लिए जाएंगे
हरियाणा सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में टीजीटी टीचर्स को कुछ विषयों में सरप्लस बता दिया था। जिस पर हाईकोर्ट ने उन्हें हटाने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगाई है। रोक लगाने के बाद एससीएस पीके दास ने एडवोकेट जनरल से राय मांगी थी। मुख्यंमत्री मनोहर लाल, शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा, एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन, एससीएस पीके दास और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर की मीटिंग में दोबारा राय लेने का फैसला हुआ था। उसके बाद स्थितियां बदली और वीरवार को मुख्यमंत्री ने हटाए सरप्लस टीचर्स को दोबारा रखने की मंजूरी दे दी।
हरियाणा सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में टीजीटी टीचर्स को कुछ विषयों में सरप्लस बता दिया था। जिस पर हाईकोर्ट ने उन्हें हटाने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगाई है। रोक लगाने के बाद एससीएस पीके दास ने एडवोकेट जनरल से राय मांगी थी। मुख्यंमत्री मनोहर लाल, शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा, एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन, एससीएस पीके दास और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर की मीटिंग में दोबारा राय लेने का फैसला हुआ था। उसके बाद स्थितियां बदली और वीरवार को मुख्यमंत्री ने हटाए सरप्लस टीचर्स को दोबारा रखने की मंजूरी दे दी।