हरियाणा स्कूल टीचर्स सिलेक्शन बोर्ड
की ओर से 20 हजार शिक्षकों की नियुक्ति के फाइनल रिजल्ट पर सोमवार को पंजाब
एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक बरकरार रखी है।
हरियाणा सरकार की तरफ से रोक हटाने की मांग की गई लेकिन चीफ जस्टिस संजय किशन कौल व जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने इसे स्वीकार नहीं किया। अदालत ने हरियाणा सरकार से पूछा कि एक तरफ हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या 13 से कम कर 7 कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ आयोग का कार्यभार कम करने के लिए हरियाणा स्कूल टीचर्स सिलेक्शन बोर्ड के गठन की बात की जा रही है। ऐसे में बोर्ड के अलग से गठन की क्या आवश्यकता रही। पिंजौर निवासी विजय कुमार बंसल की तरफ से याचिका दायर कर बोर्ड को खारिज करने की मांग की गई है। याचिका में बोर्ड का गठन अनुचित ढंग से किए जाने की बात कही गई है। ऐसे में बोर्ड द्वारा किए जाने वाले सभी सिलेक्शन पर रोक लगाई जाए।
हरियाणा सरकार की तरफ से रोक हटाने की मांग की गई लेकिन चीफ जस्टिस संजय किशन कौल व जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने इसे स्वीकार नहीं किया। अदालत ने हरियाणा सरकार से पूछा कि एक तरफ हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या 13 से कम कर 7 कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ आयोग का कार्यभार कम करने के लिए हरियाणा स्कूल टीचर्स सिलेक्शन बोर्ड के गठन की बात की जा रही है। ऐसे में बोर्ड के अलग से गठन की क्या आवश्यकता रही। पिंजौर निवासी विजय कुमार बंसल की तरफ से याचिका दायर कर बोर्ड को खारिज करने की मांग की गई है। याचिका में बोर्ड का गठन अनुचित ढंग से किए जाने की बात कही गई है। ऐसे में बोर्ड द्वारा किए जाने वाले सभी सिलेक्शन पर रोक लगाई जाए।