Friday, July 29, 2011

राजस्थान - कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति से रोक हटी

हाईकोर्ट ने कांस्टेबल पद के लिए नियुक्ति पर लगाई रोक हटा ली। न्यायाधीश एम. एन. भंडारी ने यह अंतरिम आदेश शुक्रवार को आशीष सैन व रविंद्र सिंह सहित अन्य की याचिकाओं पर दिया। सुनवाई में राज्य सरकार के महाधिवक्ता जी.एस.बापना ने कहा कि भर्ती परीक्षा कंप्यूटराइज्ड है और जिन अभ्यर्थियों के ऊंचाई, सीना फुलाने व दौड़ के मामलों में विवाद होगा, उनका दुबारा टेस्ट लिया जाएगा। इस संबंध में कोर्ट जो भी आदेश देगी, उसका पालन किया जाएगा, लिहाजा नियुक्ति से रोक हटाई जाए।
एसपी को दो हफ्ते में रिपोर्ट देने के निर्देश 
  हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी मामले में शुक्रवार को सीकर एसपी को जांच कर दो हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। परिवादी के अधिवक्ता की दलील पर हाईकोर्ट ने एसपी को निर्देश दिए हैं कि एक ही सीरीज के चयनित 17 अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिका, दोनों कांस्टेबलों के मोबाइल की कॉल डिटेल और कांस्टेबलों से चयनित अभ्यर्थियों के रिश्तों को जांच का आधार बनाएं। हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिए कि जब तक प्रकरण कोर्ट में है तब तक उन 17 अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी जाए।

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