हाई कोर्ट ने विज्ञान विषय के द्वितीय श्रेणी शिक्षक पद भर्ती की पात्रता बदलने को चुनौती देने के मामले में आरपीएससी को निर्देश दिया कि वह प्रार्थियों को काउंसलिंग में शामिल करे। न्यायाधीश दलीप सिंह व प्रशांत कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश मनोज खंडेलवाल व अन्य की याचिका पर दिया।
याचिका में कहा कि विज्ञान विषय के द्वितीय श्रेणी शिक्षक पद के लिए 13 अगस्त, 08 को विज्ञापन जारी हुआ, जिसमें आवेदन के लिए विज्ञान विषय में स्नातक की पात्रता रखी गई, लेकिन शिक्षा विभाग ने 16 अपै्रल, 10 की अधिसूचना से राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 1971 में संशोधन किया और इस पद की पात्रता बदलकर प्राणी विज्ञान, रसायन विज्ञान व वनस्पति विज्ञान में स्नातक होने की पात्रता कर दी।
यह संशोधन 18 जुलाई, 08 से प्रभावी हुआ। इसे अदालत में चुनौती देते हुए कहा कि शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति अधिसूचना प्रभावी होने की तिथि से पहले ही लागू हो गई थी और उस समय के प्रभाव से योग्यता को नहीं बदला जा सकता। याचिका पर सुनवाई कर खंडपीठ ने महाधिवक्ता के जरिए राज्य सरकार से जवाब मांगते हुए प्रार्थियों को विज्ञान विषय के द्वितीय श्रेणी शिक्षक पद की काउंसलिंग में शामिल करने का निर्देश दिया।
-Published in D.Bhaskar(Jaipur) 20Jul.2011
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