● हाईकोर्ट ने हटाने पर 31 मार्च तक लगाया स्टे
● सरकार ने लिया था सेवाएं समाप्त करने का फैसला
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के गेस्ट टीचरों को राहत दी है। जस्टिस महेश ग्रोवर की अदालत ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए गेस्ट टीचरों को हटाने पर 31 मार्च तक रोक लगाने का आदेश जारी किया है। हरियाणा सरकार इन गेस्ट टीचरों को हटाकर नए टीचर रखने जा रही थी। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। सरकार ने जिन गेस्ट टीचरों की सेवाएं समाप्त करने का फैसला लिया था, उनके लिए यह राहत भरा फैसला है।
सेवा समाप्त करने का फैसला उन गेस्ट टीचरों के लिए लिया गया था जो कि नियम के अनुसार योग्यता पूरी नहीं करते या जिनके सब्जेक्ट कंबीनेशन सही नहीं थे।
-A.Ujala, Noida-Gurgaon July 9, 2011 Page 1
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