पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने प्रदेश में जेबीटी भर्ती पर लगी रोक को
हटाते हुए भर्ती प्रक्रिया जारी रख कर व परिणाम घोषित करने की इजाजत दे दी
है, लेकिन नियुक्तिपत्र देने पर रोक मामले के निपटारे तक जारी रहेगी।कुछ
छात्रों ने जेबीटी भर्ती में इस आधार पर चुनौती दी थी कि राज्य में समय पर
अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं हुई। इसलिए जिन छात्रों ने सीटीईटी
पास किया है उनको भी भर्ती में भाग लेने का मौका दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने
भर्ती पर रोक लगाते हुए सरकार से परीक्षा के बारे में पूर्ण रिकार्ड समन
किया था। बुधवार को सरकार के इस रिकार्ड को विचार के लिए रखते हुए कोर्ट ने
मामले को नियमित सुनवाई के लिए रखते हुए एडमिट कर दिया व सरकार को भर्ती
प्रक्रिया जारी रखने की छूट दे दी। लेकिन इसके बाद भी सरकार इस भर्ती का
परिणाम जारी नहीं कर सकती क्योंकि चीफ जस्टिस की बैंच के सामने भर्ती बोर्ड
मामले में फैसला सुरक्षित है और परिणाम घोषित करने पर रोक जारी है।
Thursday, October 24, 2013
Wednesday, October 16, 2013
हरियाणा राज्य सरकार 65 हजार नई भर्तियां करेगी
हरियाणा सरकार ने विभिन्न विभाग व
बोर्डों-निगमों में 65 हजार नियुक्तियों का निर्णय लिया है। सीएम भूपेंद्र
सिंह हुड्डा ने मंगलवार को कहा कि 25 हजार शिक्षकों और 12 हजार पुलिस
कर्मियों की भर्ती होगी। साथ ही तृतीय श्रेणी के 17 हजार व चतुर्थ श्रेणी
के 10 हजार 625 पद भरे जाएंगे।
सीएम ने सभी विभागाध्यक्षों, बोर्डों व निगमों के प्रबंध निदेशकों को निर्देश दिए कि तृतीय श्रेणी के खाली पदों की डिमांड हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को एक नवंबर तक भेज दें। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के खाली पदों की सूचना मुख्य सचिव कार्यालय को भेजी जाएगी। इसके साथ ही अनुसूचित जाति और भूतपूर्व सैनिकों के बैकलॉग को पूरा करने के लिए निर्देश भी दिए हैं।
सीएम ने सभी विभागाध्यक्षों, बोर्डों व निगमों के प्रबंध निदेशकों को निर्देश दिए कि तृतीय श्रेणी के खाली पदों की डिमांड हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को एक नवंबर तक भेज दें। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के खाली पदों की सूचना मुख्य सचिव कार्यालय को भेजी जाएगी। इसके साथ ही अनुसूचित जाति और भूतपूर्व सैनिकों के बैकलॉग को पूरा करने के लिए निर्देश भी दिए हैं।
Monday, October 14, 2013
भिवानी में हुई सेना की भर्ती की लिखित परीक्षा अब 24 नवंबर को
पिछले दिनों भिवानी में हुई सेना की
भर्ती की लिखित परीक्षा की तारीख में तबदीली की गई है। सेना भर्ती कार्यालय
में भर्ती निर्देशक कर्नल पीसी पुस्ती ने सोमवार को प्रेस को जारी बयान
में बताया कि सेना मुख्यालय के निर्देशानुसार 27 अक्तूबर 2013 को होने वाली
सैनिक जनरल ड्यूटी और सैनिक लिपिक व स्टोर कीपर तकनीकी की लिखित परीक्षा
अब 24 नवंबर को जनता कॉलेज में होगी।
लिखित परीक्षा के समय और स्थान में कोई बदलावा नहीं किया गया है। लिखित परीक्षा के लिए नए प्रवेश पत्र कार्यालय से प्राप्त करें। अनुक्रमाक 1001 से 1400 तक के उम्मीदवारों को 28 अक्टूबर, 1401 से 1800 तक के उम्मीदवार 29 अक्टूबर, 1801 से 22 सौ तक के उम्मीदवारों को 30 अक्टूबर, 2201 से 26 सौ तक के अनुक्रमांक वाले उम्मीदवारों को 31 अक्टूबर, 2601 से तीन हजार वालों को 1 नवंबर तथा 3001 से 3203 तक के उम्मीवारों को 2 नवंबर को नए प्रवेश पत्र दिए जाएंगे।
लिखित परीक्षा के समय और स्थान में कोई बदलावा नहीं किया गया है। लिखित परीक्षा के लिए नए प्रवेश पत्र कार्यालय से प्राप्त करें। अनुक्रमाक 1001 से 1400 तक के उम्मीदवारों को 28 अक्टूबर, 1401 से 1800 तक के उम्मीदवार 29 अक्टूबर, 1801 से 22 सौ तक के उम्मीदवारों को 30 अक्टूबर, 2201 से 26 सौ तक के अनुक्रमांक वाले उम्मीदवारों को 31 अक्टूबर, 2601 से तीन हजार वालों को 1 नवंबर तथा 3001 से 3203 तक के उम्मीवारों को 2 नवंबर को नए प्रवेश पत्र दिए जाएंगे।
Sunday, October 13, 2013
राजस्थान ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती: एग्जाम एजेंसी और एक्सपर्ट कमेटी जांच के बाद जारी होगी आंसर-की
ग्रेड
थर्ड शिक्षक भर्ती परीक्षा की आंसर-की जारी करने से पहले पंचायतीराज विभाग
परीक्षा एजेंसी से ओएमआरशीट मिलने के बाद एक्सपर्ट कमेटी से इसकी जांच
कराएगा। आंसर-की शनिवार को ही जारी की जानी थी लेकिन पिछली गड़बडिय़ों से
डरे विभाग ने इस बार सबक लिया है।
फिलहाल सभी जिलों से ओएमआरशीट उदयपुर परीक्षा एजेंसी के पास पहुंच चुकी
है। उपशासन सचिव (विधि) किशनलाल बाड़ेटिया ने बताया कि आंसर-की अगले सप्ताह
में जांच के बाद ही जारी की जाएगी। यदि किन्हीं सवालों पर आपत्तियां मिलती
है तो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बोनस अंक दिए जाएंगे।
हर जिले में टफ है सलेक्शन का गणित
पेपर सरल आने और उपस्थिति 50 फीसदी रहने की वजह से कंपीटिशन काफी बढ़
गया है। प्रदेशभर में फर्स्ट लेवल के 11 हजार पदों के लिए 57349 और सैकंड
लेवल के नौ हजार पदों के लिए 252685 अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। दोनों लेवल के
20 हजार पदों के लिए पांच लाख 36 हजार 544 ने आवेदन किया था, जिनमें से
तीन लाख 30 हजार 34 ही शामिल हुए।
Tuesday, September 10, 2013
हरियाणा टीचर भर्ती बोर्ड (HSTSB) पर फैसला आने में लग सकता है समय
हाई कोर्ट किसी केस पर फैसला सुरक्षित रखता है तो समय की कोई सीमा नहीं होती। कुछ मामलों में अगले दिन भी फैसला सुनाया जा सकता है तो कुछ में महीने भी लग सकते है। इस मामले में कोर्ट का फैसला टीचर भर्ती को एक नया मोड़ देगा। अगर याचिका खारिज कर दी जाती है तो पंद्रह हजार से ज्यादा टीचरों की भर्ती प्रकिया चलती रहेगी और उन्हें नियुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। इसका सबसे ज्यादा असर गेस्ट टीचरों पर पड़ेगा क्योंकि इससे उनकी छुट्टी तय है। वहीं, अगर हाई कोर्ट याचिका को स्वीकार कर लेता है तो टीचर भर्ती बोर्ड रद हो जाएगा और इसके द्वारा की गई सभी नियुक्तियां गैरकानूनी मानी जाएंगी। इससे सरकार को नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी। हालांकि दोनों ही पक्ष अपने खिलाफ फैसला आने पर सुप्रीम कोर्ट की शरण लेने की तैयारी में हैं।
हरियाणा टीचर भर्ती बोर्ड (HSTSB) पर हाई कोर्ट का फैसला सुरक्षित
हरियाणा टीचर भर्ती बोर्ड के गठन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए
मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
अदालत में विचाराधीन इस मामले के कारण प्रदेश में पंद्रह हजार से ज्यादा
अध्यापकों की भर्ती प्रकिया पर रोक लगी हुई है। पंचकूला निवासी विजय बंसल
ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर टीचर भर्ती बोर्ड के गठन को गैरकानूनी
करार देते हुए इसे रद कर टीचर भर्ती को हरियाणा लोक सेवा आयोग या हरियाणा
स्टाफ सेलेक्शन बोर्ड के माध्यम से कराने की मांग की है। चीफ जस्टिस संजय
किशन कौल पर आधारित खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान बंसल के वकील ने कहा
कि जब सरकार के पास हरियाणा लोक सेवा आयोग या हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन बोर्ड
है तो टीचर भर्ती बोर्ड बनाने की क्या जरूरत है। वहीं एडवोकेट जनरल हवा
सिंह हुडा ने कहा कि सरकार ने नियम 320 के तहत इस बोर्ड का गठन किया है जो
सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। एजी के जवाब पर बंसल के वकील ने कहा कि
सरकार ने जिस नियम का हवाला दिया है उसके तहत केवल किसी पोस्ट के लिए
शैक्षिक योग्यता या अन्य शर्त तय की जा सकती है न की बोर्ड का गठन। सरकार
कुछ पोस्ट को हरियाणा लोक सेवा आयोग के दायरे से निकालना भी चाहती है तो
इसके लिए लोक सेवा आयोग से सलाह लेनी पड़ती है। लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
Tuesday, August 27, 2013
हरियाणा में जेबीटी के 9870 पदों पर भर्ती पर रोक
हरियाणा प्रदेश में सरकारी अध्यापक बनना आसान नहीं रह गया है। जहां हाई कोर्ट ने
पीजीटी भर्ती व परिणाम पर रोक लगा रखी है वहीं मंगलवार को उसने जेबीटी
टीचरों की भर्ती पर अंतिम फैसला लेने पर रोक लगा दी है। इस मामले में
भिवानी निवासी उदय सिंह व अन्य ने सरकार द्वारा पिछले साल जेबीटी टीचरों के
9870 पदों के लिए निकाले गए विज्ञापन को चुनौती दी है।मंगलवार को मामले
की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील जसबीर सिंह मोर ने बताया कि सरकार
नियमों को ताक पर रखकर जेबीटी के 9870 पदों पर भर्ती कर रही है। एनसीटीई के
अनुसार जेबीटी टीचर के लिए राज्य अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करनी जरूरी
होती है। नियम के अनुसार साल में कम से कम एक बार अध्यापक पात्रता परीक्षा
आयोजित हो लेकिन प्रदेश सरकार ने 2012 में ऐसा नहीं किया। जब सरकार ने यह
भर्ती निकाली तो सीबीएसई द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा पास
विद्यार्थियों ने इन पदों के लिए आवेदन किया लेकिन सरकार ने सभी के आवेदन
इस आधार पर रद कर दिए कि केवल हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करने
वाले उम्मीदवार ही इन पदों के लिए योग्य हैं।
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