- 20 हजार शिक्षकों की भर्ती के रिजल्ट पर रोक
- स्कूल टीचर्स सिलेक्शन बोर्ड गठन पर सवाल, खारिज करने की मांग
- करीबी लोगों को बोर्ड में नियुक्त करने का आरोप
पंजाब
एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बृहस्पतिवार को हरियाणा शिक्षक भर्ती बोर्ड
द्वारा की जा रही अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया के परिणाम घोषित करने पर
रोक लगा दी। जस्टिस हेमंत गुप्ता पर आधारित खंडपीठ ने यह आदेश पंचकूला
निवासी विजय बंसल द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया।
हाई
कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि बोर्ड अपनी भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकता है
लेकिन किसी भी तरह का कोई परिणाम घोषित नहीं कर सकता। सुनवाई के दौरान बैंच
ने कहा कि प्रारंभिक तौर पर लगता है कि बोर्ड का गठन असंवैधानिक है। बैंच
ने परिणाम पर रोक लगाते हुए मामले को चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया। इस
मामले में कोर्ट पहले ही बोर्ड के चेयरमैन व सभी सदस्यों को नोटिस जारी कर
जवाब मांग चुका है।
याचिकाकर्ता के वकील ने बहस के दौरान कहा कि हरियाणा में टीचरों के जितने भी पद
निकाले जाते हैं, उसमें से अधिकतर उस क्षेत्र के लोगों से भरे जाते हैं या
जाएंगे, जिस क्षेत्र के मुख्यमंत्री विधायक हैं।
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