पीजीटी पदों पर पदोन्नति में अध्यापन विषय की शर्त लगाने को चुनौती देने
वाली याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकार को 2 अगस्त के लिए
नोटिस जारी किया है। प्रदेश सरकार ने 11 अप्रैल 2012 को शिक्षकों के नए
सेवा नियम अधिसूचित किए थे। इसमें प्राध्यापक का पदनाम बदलकर पीजीटी कर
दिया गया था। इन पदों पर पदोन्नति के लिए 33 प्रतिशत कोटा भी तय कर दिया।
इसके अलावा पदोन्नति में अध्यापन विषय की शर्त लगा दी थी। इसके अनुसार
मास्टर या सीएंडवी शिक्षक जिस विषय को पढ़ाया है, पीजीटी भी उसी विषय में
पदोन्नत होगा जबकि पहले शिक्षकों के पास जिस विषय की 50 प्रतिशत अंकों की
मास्टर डिग्री थी, वह उसी विषय के प्राध्यापक (पीजीटी) पद पर पदोन्नत होता
था।
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