Friday, September 9, 2011

टेट (TET) में 60% से कम अंक तो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को न करें पास -राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने आरक्षित वर्ग (एससी, एसटी, ओबीसी व महिला) को 60 फीसदी से कम अंक लाने पर आरटेट उत्तीर्ण करने के प्रमाण पत्र जारी करने पर 16 सितंबर तक रोक लगा दी है। न्यायाधीश एन.के जैन (प्रथम) ने सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि आरक्षित वर्ग को दोहरा लाभ क्यों दिया गया? कोर्ट ने यह आदेश दुर्गादास व अन्य की याचिकाओं पर दिया।

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