Monday, September 19, 2011

जेबीटी टीचर भर्ती - हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आखिरी मौका

         नोटिस के बावजूद नहीं दाखिल किया जवाब
        जेबीटी टीचरों की भर्ती को लेकर दायर है याचिका
       सामान्य वर्ग को 50 फीसदी सीटें नहीं देने का आरोप

  पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जेबीटी टीचरों की नियुक्ति में अनियमितता के मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को हरियाणा सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम मौका दिया है।
नारनौंद निवासी जोगेंदर व अन्य द्वारा दायर याचिका में सरकार पर आरोप लगाया गया है कि सरकार ने जेबीटी टीचरों की भर्ती में नियमों का खुला उल्लंघन किया है। भर्ती प्रकिया में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को कुल पदों के पचास प्रतिशत से भी कम स्थान दिए गए जबकि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अनुसार किसी भी भर्ती प्रकिया में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को पचास प्रतिशत से कम सीटें नहीं दी जा सकती। याचिका में बताया गया कि हरियाणा सरकार ने पिछले दिनों जेबीटी के कुल 9647 पदों में से सामान्य वर्ग के लिए केवल 4442 ही नियुक्तियां की हैं। याचिका में आरोप लगाया गया कि सामान्य वर्ग को लगभग 200 सीटें कम दी गई। याची ने इसके साथ ही एक अरजी दायर कर बीते सप्ताह हरियाणा सरकार द्वारा जारी की गई वेटिंग लिस्ट पर भी सवाल उठाए हैं। इस लिस्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि किस आधार पर किस टीचर की नियुक्ति की गई है।
हाईकोर्ट द्वारा इस याचिका पर हरियाणा सरकार को जारी किए गए नोटिस पर राज्य सरकार सोमवार को भी जवाब दाखिल नहीं कर पाई। इस पर कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए अंतिम मौका देते हुए मामले की सुनवाई टाल दी। 
-News in A.Ujala 20Sep.2011 (Noida-Gurgaon)

No comments:

Post a Comment