● 45 फीसदी अंक वाले अभ्यर्थी भी दे सकेंगे परीक्षा
● फार्म भरने की तिथि एक सप्ताह बढ़ेगी, परीक्षा 7 जून के बाद होगी
● अगली सुनवाई 29 जून 2011 को निश्चित
राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) पर से रोक हटा दी है। पूर्व में हाईकोर्ट ने ही टेट पर रोक लगाई थी। हाईकोर्ट ने रोक हटाते हुए कॉमर्स ग्रेजुएट्स, जनरल केटेगरी में 45 प्रतिशत तथा रिजर्व केटेगरी में 40 प्रतिशत अंकों वाले अभ्यर्थियों को भी परीक्षा में प्रवेश देने के आदेश दिए है।
टैट 2011 परीक्षा आयोजक बोर्ड ऑफ सैकंडरी एजुकेशन इस संबंध में नया विज्ञापन प्रकाशित करते हुए जहां आवेदन की तिथि एक सप्ताह तक बढ़ाएंगे वहीं अब परीक्षा 7 जून के बाद आयोजित की जाएगी। यह आदेश न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी ने प्रार्थी रितेश त्रिपाठी व 42 व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं की सुनवाई में दिए।
गौरतलब है कि इन याचिकाओं की प्राथमिक सुनवाई में हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल को टैट परीक्षा की प्रकिया पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी थी। न्यायाधीश माहेश्वरी ने इसे अंतरिम आदेश बताते हुए मामले की अगली सुनवाई 29 जून 2011 को निश्चित की है जबकि पूरा मामला याचिका के निस्तारण पर दिए जाने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।
इससे पहले शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी करने से पहले याचिका कर्ताओं की ओर से अधिवक्ता डॉ. पुष्पेन्द्रसिंह, नरपतसिंह चारण, हनुमान चौधरी व विश्वजीत जोशी ने टेट परीक्षा को असंवैधानिक बताते हुए इसके संपूर्ण प्रावधान को ही निरस्त करने की अदालत से गुहार की ।
सुनवाई के दौरान जहां अतिरिक्त महा अधिवक्ता आनंद पुरोहित व प्रद्युम्नसिंह ने सभी याचिका कर्ताओं को उनके द्वारा मांगी गई रिलीफ के उत्तर में कॉमर्स ग्रेजुएट्स सहित 45 प्रतिशत तक अंक प्राप्त करने वालों को छूट देने का आश्वासन दे चुके थे।
इस आदेश से प्रदेश भर में टैट परीक्षा का आवेदन कर चुके 7 लाख से अधिक अभ्यर्थी वापिस परीक्षा की तैयारियां शुरू कर सकेंगे वहीं हजारों कॉमर्स ग्रेजुएट्स व 45 प्रतिशत अंक प्राप्त विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे।
● फार्म भरने की तिथि एक सप्ताह बढ़ेगी, परीक्षा 7 जून के बाद होगी
● अगली सुनवाई 29 जून 2011 को निश्चित
राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) पर से रोक हटा दी है। पूर्व में हाईकोर्ट ने ही टेट पर रोक लगाई थी। हाईकोर्ट ने रोक हटाते हुए कॉमर्स ग्रेजुएट्स, जनरल केटेगरी में 45 प्रतिशत तथा रिजर्व केटेगरी में 40 प्रतिशत अंकों वाले अभ्यर्थियों को भी परीक्षा में प्रवेश देने के आदेश दिए है।
टैट 2011 परीक्षा आयोजक बोर्ड ऑफ सैकंडरी एजुकेशन इस संबंध में नया विज्ञापन प्रकाशित करते हुए जहां आवेदन की तिथि एक सप्ताह तक बढ़ाएंगे वहीं अब परीक्षा 7 जून के बाद आयोजित की जाएगी। यह आदेश न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी ने प्रार्थी रितेश त्रिपाठी व 42 व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं की सुनवाई में दिए।
गौरतलब है कि इन याचिकाओं की प्राथमिक सुनवाई में हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल को टैट परीक्षा की प्रकिया पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी थी। न्यायाधीश माहेश्वरी ने इसे अंतरिम आदेश बताते हुए मामले की अगली सुनवाई 29 जून 2011 को निश्चित की है जबकि पूरा मामला याचिका के निस्तारण पर दिए जाने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।
इससे पहले शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी करने से पहले याचिका कर्ताओं की ओर से अधिवक्ता डॉ. पुष्पेन्द्रसिंह, नरपतसिंह चारण, हनुमान चौधरी व विश्वजीत जोशी ने टेट परीक्षा को असंवैधानिक बताते हुए इसके संपूर्ण प्रावधान को ही निरस्त करने की अदालत से गुहार की ।
सुनवाई के दौरान जहां अतिरिक्त महा अधिवक्ता आनंद पुरोहित व प्रद्युम्नसिंह ने सभी याचिका कर्ताओं को उनके द्वारा मांगी गई रिलीफ के उत्तर में कॉमर्स ग्रेजुएट्स सहित 45 प्रतिशत तक अंक प्राप्त करने वालों को छूट देने का आश्वासन दे चुके थे।
इस आदेश से प्रदेश भर में टैट परीक्षा का आवेदन कर चुके 7 लाख से अधिक अभ्यर्थी वापिस परीक्षा की तैयारियां शुरू कर सकेंगे वहीं हजारों कॉमर्स ग्रेजुएट्स व 45 प्रतिशत अंक प्राप्त विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे।
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