Thursday, May 5, 2011

राजस्थान हाईकोर्ट में टेट पर रोक हटवाने की बहस पूरी, निर्णय सुरक्षित

बोर्ड ने 7 जून के बाद टैट करवाने का हलफनामा दिया

        राजस्थान हाईकोर्ट में करीब एक घंटे तक चली सुनवाई में राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट)-2011 पर लगी रोक हटवाने से संबंधित बहस गुरुवार को पूरी हो गई। न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी ने रितेश त्रिपाठी व 42 अन्य की ओर से दायर मामले में सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रखने के आदेश दिए। इस बीच टेट के आयोजक बोर्ड ऑफ सैकंडरी एजुकेशन के सचिव एमआर शर्मा ने अदालत में इस आशय का हलफनामा पेश किया कि यदि अदालत द्वारा टेट पर रोक हटाई जाती है तो बोर्ड की ओर से परीक्षा में आवेदन करने की तिथि जहां एक सप्ताह तक बढ़ाई जाएगी, जबकि परीक्षा 7 जून के बाद आयोजित की जा सकती है।         न्यायालय में अतिरिक्त महा अधिवक्ता आनंद पुरोहित ने अपने कल के कथन को दोहराते हुए कहा कि टेट परीक्षा के लिए 7 लाख के करीब फार्म भरे जा चुके हैं तथा सरकार ने कॉमर्स ग्रेजुएट्स सहित 40 प्रतिशत अंकों वाले अभ्यर्थियों को भी परीक्षा में प्रवेश देने की सहमति जताई है। उन्होंने अदालत से टेट पर लगी रोक हटाने का आग्रह करते हुए कहा कि जून माह में सी टेट परीक्षा भी आयोजित हो रही है। यदि राजस्थान के अभ्यर्थी टेट परीक्षा नहीं दे सके तो उनको नुकसान भी हो सकता है।

         दूसरी ओर प्रार्थी पक्ष के अधिवक्ताओं डॉ. पुष्पेंद्र भाटी, नरपत सिंह चारण तथा हनुमान सिंह चौधरी ने बहस में भाग लेते हुए कहा कि मौजूदा कानूनों में संशोधन किए बिना शिक्षक पद के लिए योग्यताधारी अभ्यर्थियों को एक और योग्यता परीक्षा देने के लिए बाध्य करने का प्रयास ही अवैधानिक है। इनके अलावा अन्य अधिवक्ताओं ने अपनी बहस में अभ्यर्थियों को परीक्षा में प्रोविजनल प्रवेश दिए जाने तक ही सीमित रखा।

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