Friday, August 12, 2016

हरियाणा सरप्लस गेस्ट टीचर्स की फाइल सीएम से मंजूर

एक सप्ताह के भीतर नौकरी पर रख लिए जाएंगे

हरियाणा सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में टीजीटी टीचर्स को कुछ विषयों में सरप्लस बता दिया था। जिस पर हाईकोर्ट ने उन्हें हटाने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगाई है। रोक लगाने के बाद एससीएस पीके दास ने एडवोकेट जनरल से राय मांगी थी। मुख्यंमत्री मनोहर लाल, शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा, एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन, एससीएस पीके दास और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर की मीटिंग में दोबारा राय लेने का फैसला हुआ था। उसके बाद स्थितियां बदली और वीरवार को मुख्यमंत्री ने हटाए सरप्लस टीचर्स को दोबारा रखने की मंजूरी दे दी।
हरियाणा के सरकारी स्कूलों से हटाए गए सरप्लस गेस्ट टीचर्स को दोबारा नौकरी पर रखने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फाइल पर मंजूरी दे दी है। यह फाइल बुधवार को मुख्यमंत्री के पास पहुंची थी। हरिभूमि ने खुलासा किया था कि हटाए गए सरप्लस गेस्ट टीचर्स को नौकरी पर रखा जाएगा।
हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने हरिभूमि को बताया कि मुख्यमंत्री से मंजूरी मिल चुकी है। अब उन्होंने फील्ड से डाटा मांगा है कि टीजीटी के कितने पद किस स्कूल में किस विषय के रिक्त हैं। चूंकि टीजीटी टीचर्स का भी रेशनलाइजेशन हो चुका है इसलिए विषयवार टीचर्स की सीटें पता करना जरूरी है। यह डाटा दो दिन में आ सकता है। जैसे ही डाटा आएगा, हटाए गए सरप्लस गेस्ट टीचर्स को नौकरी पर रख लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस काम में अधिकतम एक सप्ताह लग सकता है।

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