Friday, August 19, 2016

हाईकोर्ट ने नीट-2 मामले में सीबीएसई से मांगा जवाब

नीट-2 पेपर लीक करने की कोशिश का मामला शुक्रवार को हाई कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नैनीताल पुलिस व केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को नोटिस जारी किया है और दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई कि हर बार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। इस मामले में अगली सुनवाई पांच सितंबर नियत की गई है।

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करते हुए कहा था कि 23 जुलाई को नैनीताल पुलिस ने नैनीताल के रामनगर के प्रतीक्षा रिसॉर्ट में छापेमारी कर पेपर लीक करने के अंतरराज्यीय गैंग के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही मौके पर मौजूद उत्तर प्रदेश और बिहार के अभ्यर्थियों व अभिभावकों से पूछताछ की थी। पिछले साल हरियाणा में भी पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट में इसी तरह के तथ्य होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा रद कर दोबारा कराने के आदेश पारित कर दिए थे। 1पुलिस ने दावा किया था कि गैंग के सदस्यों द्वारा उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, इलाहाबाद, लखनऊ के अलावा बिहार व असम के तीन सौ अभ्यर्थियों से सौदा किया गया था। याचिकाकर्ता ने मांग उठाई है कि यदि पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट में पिछले साल जैसे ही तथ्य आए तो परीक्षा को रद कर नए सिरे से आयोजित करने के आदेश पारित किए जाएं। शुक्रवार को कोर्ट ने सीबीएसई से दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।

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