हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एच
टेट) के अशक्त श्रेणी के परीक्षार्थियों के लिए बुरी खबर है। बोर्ड ने
हाईकोर्ट द्वारा याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ 2011 के इस श्रेणी के सभी
परीक्षार्थियों को पांच फीसदी अंक की ग्रेस देने के फैसले को मानने से
इंकार कर दिया है। बोर्ड प्रशासन ने कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में
याचिका दायर कर दी है। हालांकि इस बारे में बोर्ड अधिकारियों ने पुष्टि
करने से इंकार किया है।
एच टेट में सिर्फ एससी वर्ग के परीक्षार्थियों को ही पांच फीसदी अंकों की छूट का प्रावधान है। बोर्ड द्वारा नवंबर 2011 में ली गई पात्रता परीक्षा के दौरान अशक्त श्रेणी के परीक्षार्थियों ने भी पांच फीसदी अंकों की छूट देने की मांग की थी। बोर्ड ने इसे मानने से इंकार कर दिया था। इसके बाद कुछ परीक्षार्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने अक्टूबर 2012 में फैसला सुनाते हुए बोर्ड को याचिकाकर्ताओं सहित 2011 में हुई परीक्षा में इस श्रेणी के शामिल सभी परीक्षार्थियों को पांच फीसदी अंकों की ग्रेस देने का आदेश दिया।
उधर कोर्ट के फैसले के बावजूद बोर्ड ने परीक्षार्थियों को इस फैसले का लाभ देने से इंकार कर दिया है। बोर्ड ने इस फैसले के खिलाफ याचिका भी दायर कर दी है।
बोर्ड के मुताबिक कोर्ट ने यह फैसला अक्टूबर 2012 में सुनाया है, जबकि उनकी परीक्षा 2011 में हुई थी। वह अक्टूबर 2012 के बाद से परीक्षार्थियों को इसका फायदा दे सकते हैं, लेकिन पिछली परीक्षा के परीक्षार्थियों को इस फैसले का लाभ नहीं दे सकते।
एच टेट में सिर्फ एससी वर्ग के परीक्षार्थियों को ही पांच फीसदी अंकों की छूट का प्रावधान है। बोर्ड द्वारा नवंबर 2011 में ली गई पात्रता परीक्षा के दौरान अशक्त श्रेणी के परीक्षार्थियों ने भी पांच फीसदी अंकों की छूट देने की मांग की थी। बोर्ड ने इसे मानने से इंकार कर दिया था। इसके बाद कुछ परीक्षार्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने अक्टूबर 2012 में फैसला सुनाते हुए बोर्ड को याचिकाकर्ताओं सहित 2011 में हुई परीक्षा में इस श्रेणी के शामिल सभी परीक्षार्थियों को पांच फीसदी अंकों की ग्रेस देने का आदेश दिया।
उधर कोर्ट के फैसले के बावजूद बोर्ड ने परीक्षार्थियों को इस फैसले का लाभ देने से इंकार कर दिया है। बोर्ड ने इस फैसले के खिलाफ याचिका भी दायर कर दी है।
बोर्ड के मुताबिक कोर्ट ने यह फैसला अक्टूबर 2012 में सुनाया है, जबकि उनकी परीक्षा 2011 में हुई थी। वह अक्टूबर 2012 के बाद से परीक्षार्थियों को इसका फायदा दे सकते हैं, लेकिन पिछली परीक्षा के परीक्षार्थियों को इस फैसले का लाभ नहीं दे सकते।
अप्रैल वालों को मिल सकता है लाभ
बोर्ड के मुताबिक वह 3 अक्टूबर 2012 से
इस फैसले को लागू करता है। इसका मतलब कि अप्रैल में होने वाले एच टेट में
एससी कैटेगरी की तरह अशक्त श्रेणी के परीक्षार्थियों को परीक्षा पास करने
के लिए निर्धारित अंकों में पांच फीसदी की छूट मिल सकती है।
सूत्रों के मुताबिक बोर्ड द्वारा इस
फैसले को लागू न करने के पीछे एक तर्क यह माना जा रहा है कि अगर बोर्ड ने
कोर्ट के फैसले के मुताबिक याचिकाकर्ताओं व 2011 के परीक्षार्थियों को इस
फैसले का लाभ दिया, तो इस फैसले के आधार पर वर्ष 2008 व 2009 के
परीक्षार्थी भी इसकी मांग करेंगे, जो कि बोर्ड के लिए नामुमकिन होगा।
-Read D.Bhaskar March 09,2013
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