Tuesday, March 5, 2013

पीएचडी होल्डर सहायक प्रोफेसर पद के योग्य

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने मंगलवार को एक साथ कई याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाते कहा कि वो सभी उम्मीदवार सहायक प्रोफेसर पद के लिए योग्य है जिसने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पीएचडी की हुई है। इस मामले में याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर हरियाणा सरकार की उस अधिसूचना को चुनौती दी थी जिसके तहत हरियाणा सरकार ने जनवरी में एक अधिसूचना जारी कर कॉलेज में सहायक प्रोफेसर पद पर नियुक्ति के लिए नेट पास या किसी भी ए ग्रेड विश्र्वविद्यालय से पीएचडी होने की शर्त लगाई थी। इस मामले में याचिकाकर्ता ने कोर्ट में हरियाणा सरकार के इस आदेश को चुनौती देते हुए कहा था कि वे राज्य से बाहर मान्यता प्राप्त विश्र्वविद्यालय से पीएचडी होल्डर है। यह विश्वविद्यालय यूजीसी से मान्यता प्राप्त है। इसलिए सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि वह ए या बी ग्रेड स्तर पर विश्वविद्यालय होने के आधार पर उनकी डिग्री का आकलन करे। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की कि वह सरकार के उस आदेश को रद करे जिसके तहत केवल ए ग्रेड विश्वविद्यालय से पीएचडी करने वाले उम्मीदवारों को सहायक प्रोफेसर पद के लिए योग्य माना गया है।

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