Saturday, March 16, 2013

एचसीएस की मौजूदा भर्ती से ही विकलांगों को आरक्षण

हरियाणा सिविल सर्विसिस (एचसीएस) की एग्जीक्यूटिव ब्रांच में नियुक्तियों में अब विकलांगों को आरक्षण मिलेगा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस संबंध में दाखिल एक जनहित याचिका स्वीकार कर ली। चीफ जस्टिस एके सीकरी व जस्टिस आरके जैन की बैंच ने सरकार को एचसीएस की मौजूदा नियुक्तियों में ही विकलांगों को आरक्षण देने के लिए संशोधन-पत्र जारी करने को कहा है। 
एचसीएस एक्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) ने विकलांगों को आरक्षण दिए बिना ही आवेदन मांगे। इसके बाद प्राथमिक परीक्षा ले ली गई और अब अप्रैल में मुख्य परीक्षा प्रस्तावित है। इस पर हाईकोर्ट ने विकलांगों के लिए दो पद आरक्षित करने के निर्देश देते हुए सरकार को तत्काल ये जानकारी आयोग को देने के निर्देश दिए। इसके बाद 15 दिन का समय आवेदन करने के लिए देते हुए प्राथमिक परीक्षा लेने और फिर मुख्य परीक्षा लेने के निर्देश दिए। 
याचिका में कहा गया कि एचसीएस भर्ती में शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को तीन फीसदी आरक्षण दिया जाए। साथ ही वर्ष 1996 से अब तक एचसीएस का बैकलॉग भरा जाए। विकलांगों को प्रोत्साहित करने व अन्य लोगों के समान दर्जा दिलवाने के लिए ये भर्ती जल्द से जल्द की जाएं।

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