आरटेट मामले में एकलपीठ के अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की विशेष अपील याचिका पर गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश अरुण मिश्रा व न्यायाधीश बेला एम. त्रिवेदी की खंडपीठ में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता एन.ए. नकवी ने कहा कि राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह निशक्तजनों, आरक्षित वर्ग व महिलाओं को न्यूनतम अर्हता में रियायत दे सकती है। ऐसे में साठ प्रतिशत से कम अंक वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आरटेट प्रमाण पत्र जारी नहीं करना गलत है। खंडपीठ सरकार की दलीलों के बाद मामले में शुक्रवार को भी सुनवाई जारी रखेगी। गौरतलब है कि एकलपीठ ने अंतरिम आदेश से आरक्षित वर्ग के उन अभ्यर्थियों को आरटेट प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगा दी थी, जिनके न्यूनतम प्राप्तांक साठ प्रतिशत से कम अंक थे।
-Read D.Bhaskar 6Jan.2012 (Jaipur Edition)
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