●31 मार्च, 2012 से समाप्त हो रही है टर्म
●हाईकोर्ट में सुनवाई 13जनवरीको
हरियाणा में 15 हजार गेस्ट टीचर्स के भविष्य पर तलवार लटक रही है। ये टीचर करीब छह लाख बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एक तरफ पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को गेस्ट टीचर्स का कार्यकाल इसी साल 31 मार्च से आगे न बढ़ाने के आदेश दे रखे हैं। दूसरी तरफ, नए टीचर्स की भर्ती प्रक्रिया धीमी चल रही और मार्च अंत तक पूरी होने में संशय बना हुआ है। इस बीच, गेस्ट टीचर्स राहत पाने के लिए हालांकि सुप्रीम कोर्ट तो पहुंच गए लेकिन इन्हें राहत मिलेगी या नहीं, अभी स्थिति क्लियर नहीं है।सरकार ने बीते जुलाई में ही गेस्ट टीचरों का मानदेय बढ़ाया था। इसके बाद से गेस्ट टीचरों का मनोबल बढ़ गया था। इस बीच सरकार ने रेगुलर टीचरों की नियुक्ति के लिए हरियाणा शिक्षक भर्ती बोर्ड की अधिसूचना जारी कर दी लेकिन इसके अध्यक्ष व मेंबरों की नियुक्ति कैसे हो, अभी तय होना बाकी है।
हाईकोर्ट में सुनवाई 13 को
हाईकोर्ट ने गेस्ट टीचर की नियुक्ति मामले में तिलक राज की ओर से दायर याचिका में नियुक्ति प्रक्रिया 31 दिसंबर 2011 तक पूरी करने को कहा था। यह प्रक्रिया तय अवधि में पूरी नहीं हो पाई। अब इस पर सुनवाई 13 जनवरी को होगी।
पिछले 30 मार्च कोहाईकोर्ट नेनिपटारा करते समय राज्य सरकार को शिक्षा विभाग के माध्यम से जेबीटी, मास्टर्स व लेक्चररों की नियुक्ति प्रक्रिया 31 दिसंबर 2011 तक पूरी करने को कहा था। यह प्रक्रिया तय अवधि में पूरी नहीं हो पाई और इसी के एवज में सरकार के खिलाफ अदालत की अवमानना दर्ज कराई गई और इसकी सुनवाई अब 13 जनवरी को होनी है।
-Read D.Bhaskar 11Jan.2012
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