जोधपुर हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई में प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजकों से अभ्यर्थियों को परीक्षा के बाद प्रश्नपत्र, ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी तथा आंसर की आदि नहीं दिए जाने पर जवाब तलब किया है।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अरुण मिश्रा व न्यायाधीश कैलाशचन्द्र जोशी की खंडपीठ ने प्रार्थीगण उत्कर्ष क्लासेज व 54 छात्रों की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई के तहत दिए।
ये सभी परीक्षा के आयोजकों के अवैधानिक व गलत तरीकों से परेशान हैं। परीक्षा के बाद न तो परीक्षार्थियों को प्रश्नपत्र घर ले जाने की छूट होती है, न ओएमआर शीट की कॉपी उनको दी जाती है तथा न ही आंसर की आदि ही वितरित की जाती है।
ऐसा होने पर परीक्षार्थी अपना आकलन स्वयं कर सकते हैं, लेकिन इन सब के लिए परीक्षार्थियों को हर बार आरटीआई आदि का सहारा लेना पड़ता है और तब तक संबंधित परीक्षा का रिजल्ट व नियुक्ति आदि हो चुके होते हैं। इस पर खंडपीठ ने अप्रार्थीगण मुख्य सचिव के माध्यम से राज्य सरकार, सचिव आरपीएससी, अध्यक्ष बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, अजमेर, सचिव पंचायती राज विभाग तथा सचिव कार्मिक विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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