हरियाणा तकनीकी शिक्षा विभाग ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के राज्य के रहने वाले छात्रों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह योजना सत्र 2011-12 के लिए अनुसूचित जाति उप योजना पूरी तरह से केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित है। राज्य में एआईसीटीई से अनुमोदित विभिन्न संस्थानों में पढ़ रहे पॉलीटैक्निक डिप्लोमा, डी. फार्मेसी, बी. फार्मेसी, एम. फार्मेसी, बीएचएमसीटी, डीएचएमसीटी, बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, पीएचडी केवल इंजीनियरिंग पाठयक्रम, एमबीए, एमसीए (हरियाणा तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त व नियमित रूप से) पाठयक्रमों के छात्र पात्र होगे। अनुसूचित जाति के छात्र के परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय दो लाख रुपए से कम होनी चाहिए।
अनुसूचित जाति उप योजना में परिवार की वार्षिक आय दो लाख से 2.40 लाख रुपए के बीच होनी चाहिए। पात्र अनुसूचित जाति के छात्र संबंधित संस्थान या जिला समाज कल्याण अधिकारी से आवेदन पत्र निशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र भरकर संबंधित संस्थानों में अगले महीने 15 जनवरी तक पहुंच जाने चाहिए।
अनुसूचित जाति उप योजना में परिवार की वार्षिक आय दो लाख से 2.40 लाख रुपए के बीच होनी चाहिए। पात्र अनुसूचित जाति के छात्र संबंधित संस्थान या जिला समाज कल्याण अधिकारी से आवेदन पत्र निशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र भरकर संबंधित संस्थानों में अगले महीने 15 जनवरी तक पहुंच जाने चाहिए।
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