Thursday, March 10, 2011

नियमित शिक्षकों की भर्ती पर जवाब तलब

      हरियाणा में गेस्ट टीचरों को हटा नियमित शिक्षकों की भर्ती पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से भर्ती पर जवाब तलब किया है। कार्यवाहक चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने फैसले में कहा कि हरियाणा सरकार ने स्कूलों में नियमित शिक्षकों के खाली पद ३१ मार्च तक भरे जाने की बात कही है। ऐसे में मामले की अगली सुनवाई १६ मार्च को शिक्षा विभाग के सचिव बताएं कि 31 मार्च तक ये नियुक्तियां की जा सकेंगी या नहीं।

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