Thursday, May 28, 2015

गेस्ट टीचर्स को नहीं मिली राहत, अपील खारिज

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के 4073 सरप्लस गेस्ट टीचरों को बड़ा झटका दिया है। प्रदेश सरकार के नोटिस को चुनौती देती याचिका नामंजूर होने के बाद दायर अपील भी वीरवार को खारिज हो गई।
जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस पीबी बजंतरी की डिवीजन बेंच ने कड़ी टिप्पणी की है कि तीन साल से सरकार इन गेस्ट टीचरों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करती आ रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी गेस्ट टीचरों को निकालने का आदेश दे चुका है।
अब इस मामले में हरियाणा सरकार बुरी तरह फंस चुकी है। हाईकोर्ट की एकल बेंच में शुक्रवार को सुनवाई होनी है और राज्य के मुख्य सचिव को बताना है कि सरप्लस गेस्ट टीचरों को निकाला गया या नहीं।
गेस्ट टीचर सीमा देवी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि उसे न निकाला जाए। यहीं से मामला बढ़ गया और गेस्ट टीचरों के बारे में सरकार से स्थिति पूछी गई थी। हरियाणा सरकार ने बताया कि राज्य में 4073 गेस्ट टीचर सरप्लस हैं। हाईकोर्ट ने इन्हें हटाने का निर्देश दे दिया था।

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