सरकार के नोटिस पर गेस्ट टीचरों ने डिवीजन बेंच में दायर की अपील
एकल बेंच में फटकार, सरकार ने कार्रवाई के लिए मांगा समय
हरियाणा सरकार द्वारा जारी नोटिस के खिलाफ गेस्ट टीचरों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में अपील दायर कर दी है। इस पर सुनवाई 29 मई को होगी। बुधवार को 4073 सरप्लस गेस्ट टीचरों को हटाने के मामले में जस्टिस अमित रावल ने सुनवाई दोपहर बाद तक स्थगित कर दी।
इस बीच गेस्ट टीचरों ने फिक्स टुडे के तहत डिविजन बेंच में अपील दायर कर दी, लेकिन जब सुनवाई शुरू हुई तो गेस्ट टीचरों के वकील कोर्ट में पेश नहीं हो पाए, जिस पर बेंच ने मामले की सुनवाई बृहस्पतिवार तक स्थगित कर दी।
दोपहर बाद जब एकल बेंच में मामले की सुनवाई शुरू हुई तो हरियाणा के एडवोकेट जनरल बीआर महाजन ने बताया कि सरकार ने हाईकोर्ट के निर्देश पर 4073 सरप्लस गेस्ट टीचरों को नोटिस जारी कर दिया है। इस पर प्रतिवादी पक्ष के वकील जसबीर मलिक ने बताया कि 11 मई को हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा था कि सरकार दो सप्ताह में इन टीचरों को 24 घंटे का नोटिस देकर नौकरी से हटाए, लेकिन हरियाणा सरकार पर्दे के पीछे इनको बचाने की कोशिश कर रही है।एकल बेंच में फटकार, सरकार ने कार्रवाई के लिए मांगा समय
हरियाणा सरकार द्वारा जारी नोटिस के खिलाफ गेस्ट टीचरों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में अपील दायर कर दी है। इस पर सुनवाई 29 मई को होगी। बुधवार को 4073 सरप्लस गेस्ट टीचरों को हटाने के मामले में जस्टिस अमित रावल ने सुनवाई दोपहर बाद तक स्थगित कर दी।
इस बीच गेस्ट टीचरों ने फिक्स टुडे के तहत डिविजन बेंच में अपील दायर कर दी, लेकिन जब सुनवाई शुरू हुई तो गेस्ट टीचरों के वकील कोर्ट में पेश नहीं हो पाए, जिस पर बेंच ने मामले की सुनवाई बृहस्पतिवार तक स्थगित कर दी।
मलिक ने समाचार पत्रों की खबर का हवाला देते हुए कहा कि एक तरफ सरकार यह कह रही है कि वह कोर्ट के आदेश की पालना करते हुए अध्यापकों की सेवा समाप्त करेगी, दूसरी तरफ मंत्रिमंडल की बैठक बुलाकर कैसे बचाया जाए, इस पर मंथन किया जा रहा है।
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