प्रदेश के राजकीय विद्यालय में अधिकारियों द्वारा विभागीय नियमों के विरुद्ध
गेस्ट टीचरों की नियुक्ति किए जाने के मामले में नियमों की अनदेखी करने
वाले अधिकारियों के बारे में निदेशालय ने रिपोर्ट तलब की है।
निदेशालय ने जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को
आदेश जारी किए हैं कि वे गेस्ट टीचरों की भर्ती में लापरवाही बरतने वाले
अधिकारियों व कर्मचारियों के बारे में उन्हें सूचना मुहैया करवाएं। मांगी
गई जानकारियों में गेस्ट टीचर का नाम व पद, प्रथम नियुक्ति के विद्यालय का
नाम, वर्तमान नियुक्ति के विद्यालय का नाम, जिस अधिकारी व कर्मचारी गेस्ट
टीचर की नियुक्ति की है उसका नाम पद सहित, अब नियुक्ताधिकारी का वर्तमान
स्थान पद सहित उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। नियम विरुद्ध गेस्ट
टीचरों की भर्ती के संबंध में आरटीआइ से जानकारी मांगी गई थी। जिसके अनुसार
फरीदाबाद में 83 में से 40 लेक्चरर, अध्यापक वर्ग के 120 में से 93,
सीएंडवी के 58 में से 46 की नियुक्त में विसंगतियां पाई गई। इसी तरह
फतेहाबाद में 46 अध्यापकों की नियुक्ति में कहीं न कहीं ऐसी खामी रह गई जो
उन्हें नियम विरुद्ध बना रही है। हिसार में 23 गेस्ट टीचरों की नियुक्ति
में खामियां नजर आई। इसी तरह पानीपत में 19, करनाल में 40, पंचकूला में 23,
जींद में 17, पलवल में 15, सिरसा में 21, कैथल में 26, गुड़गांव में 8,
झज्जर में 1, नारनौल में 7, सोनीपत में 10 और रोहतक में 8 गेस्ट टीचरों की
भर्ती में खामियां व नियम विरुद्ध रहने की जानकारी आरटीआइ में विभाग ने
स्वीकार की है।
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