हरियाणा सरकार ने उन पूर्व सैनिकों को उनकी सैन्य सेवा अवधि का आकस्मिक
अवकाश देन का फैसला किया है जो सेना से रिटायरमेंट के बाद सिविेल सर्विस
में आते हैं। इसके अलावा ग्रुप डी से क्लर्क पद पर प्रमोशन के लिए दस जमा
दो की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरी करने की शर्त भी हटा ली गई है। सरकारी
प्रवक्ता ने बताया कि चतुर्थ श्रेणी और रेस्टोरर से क्लर्क पद पर पदोन्नति
के लिए दस जमा दो की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरी करने की शर्त केवल ऐसे
कर्मचारियों पर लागू होगी, जोकि 8 नवंबर, 2013 के बाद भर्ती हुए हैं।
मुख्य सचिव कार्यालय ने वीरवार को आदेश जारी कर दिया है।
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