हाई कोर्ट के शुक्रवार के फैसले से सबसे ज्यादा प्रभाव हरियाणा के 15 हजार
से अधिक अतिथि अध्यापकों पर सीधे तौर पर पड़ेगा और उनकी छुट्टी होनी तय है।
चुनाव नजदीक होने के कारण सरकार 20 हजार से ज्यादा शिक्षकों की नियमित
भर्ती जल्दी पूरी करने की कोशिश करेगी।
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय किशन कौल और
न्यायमूर्ति एके मसीह पर आधारित खंडपीठ ने शुक्रवार को हरियाणा सरकार को
बड़ी राहत दी। न्यायालय ने हरियाणा स्कूल टीचर सेलेक्शन बोर्ड को चुनौती
देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। इसी के साथ ही आठ महीने से करीब 20
हजार शिक्षकों की भर्ती प्रकिया पर रोक हट गई है।
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