•राज्य सरकार अनुमति के लिए हाईकोर्ट से करेगी आग्रह
•31 मार्च तक ली जा सकती है गेस्ट टीचरों की सेवाएं
•शिक्षक भरती बोर्ड के गठन में देरी से सरकार चिंतितहरियाणा के करीब 16000 गेस्ट टीचरों को छह महीने की एक्सटेंशन मिल सकती है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इन गेस्ट टीचर की सेवाएं 31 मार्च 2012 तक बनाए रखने का आदेश दिए थे। अब राज्य सरकार हाईकोर्ट से इन टीचरों को छह महीने की एक्सटेंशन देने का आग्रह करेगी।
राज्य के स्कूलों में खाली पदों पर वर्ष 2005 में गेस्ट टीचर नियुक्त किए गए थे। उसके बाद से इन्हें आज तक हटाया नहीं गया है। जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए हुए हैं, वे इन गेस्ट टीचर के स्थान पर पात्र शिक्षकों की भरती की मांग उठा रहे हैं। पात्र शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने कहा था कि नियमित टीचर भरती प्रक्रिया 31 मार्च 2012 तक पूरी कर ली जाएगी। तब तक गेस्ट टीचर को काम करने दिया जाए। हाईकोर्ट ने इस आश्वासन पर 30 मार्च 2011 को फैसला दिया था कि सभी गेस्ट टीचर की सेवाएं 31 मार्च 2012 को स्वत: समाप्त हो जाएंगी। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को किसी भी गेस्ट टीचर की भरती करने पर भी रोक लगा दी थी। भरती करने का शेड्यूल भी स्कूल शिक्षा विभाग की प्रधान सचिव सुरीना राजन ने हाईकोर्ट में दिया था।
अब यह स्थिति है कि भरती प्रक्रिया के तहत शिक्षक भरती परीक्षा लेने का पहला चरण ही पूरा हो सका है। अभी तक शिक्षक भरती बोर्ड का गठन भी नहीं किया गया है, इसलिए 31 मार्च 2012 तक किसी भी सूरत में शिक्षकों की भरती नहीं हो सकती। शिक्षा विभाग की प्रधान सचिव ने हाईकोर्ट में भरती प्रक्रिया पूरी करने के लिए छह महीने का समय मांगा है।हाईकोर्ट से अनुमति मिलने के बाद ही सरकार कोई फैसला कर सकेगी।
-Read Amar Ujala 10Feb.2012
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