Thursday, May 2, 2013

3206 जेबीटी शिक्षकों को हाईकोर्ट ने पार्टी बनाया


चौटाला सरकार के समय भर्ती किए गए 3206 जूनियर बेसिक टीचर (जेबीटी) की नियुक्ति को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई है। वीरवार को इस मामले में जस्टिस टीएस ढींढसा ने सभी शिक्षकों को प्रतिवादी बनाने की मांग स्वीकार करते हुए इन शिक्षकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया।
हाईकोर्ट ने इस मामले में पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि शिक्षकों की तरफ से अदालत में पक्ष न रखने पर मेरिट के आधार पर केस का फैसला कर दिया जाएगा। इस संबंध में दायर मुख्य याचिका को हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है।
वर्ष 1999-2000 में 18 जिलास्तरीय सिलेक्शन कमेटियों ने जेबीटी के 3206 पदों पर भर्ती की थी। बशीर अहमद और भर्ती में असफल रहे 53 अन्य उम्मीदवारों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर करके कहा है कि उन सभी का चयन डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटियों की ओर से तैयार पहली लिस्ट में हो गया था। बाद में तत्कालीन मुख्यमंत्री के प्रभाव में ये लिस्ट बदल दी गई और उनकी जगह दूसरे लोगों को नियुक्ति दे दी गई। याचिका में कहा गया कि अब जबकि दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत में तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला पर आरोप साबित हो चुके हैं और उन्हें 10 साल की सजा सुना दी गई है तो इन सभी 3206 नियुक्तियों को भी खारिज किया जाए। साथ ही उन जैसे योग्य उम्मीदवारों को इन पदों पर नियुक्त करने के निर्देश दिए जाएं।

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