हाईकोर्ट ने एक अन्य मामले में दर्जनों याचिकाओं को खारिज करते हुए सीटीईटी
व अन्य राज्यों से अध्यापक पात्रता पास करने वालों छात्रों को हरियाणा में
टीचर भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने पर रोक लगा दी। इन याचिकाओं में मांग
की गई थी कि उन्होंने सीटीईटी व अन्य राज्यों से अध्यापक पात्रता परीक्षा
पास की है और हरियाणा में समय पर अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं हुई
इस लिए उनको भर्ती में भाग लेने दिया जाए। हाईकोर्ट ने उनकी इस याचिका पर
पहले उनको प्रोविजनल तौर पर इस भर्ती में भाग लेने की इजाजत दे दी थी।
शुक्रवार को हाईकोर्ट ने उन सब की याचिका को खारिज कर दिया जिसका परिणाम यह
है कि वो सभी वर्तमान प्रक्रिया से बाहर हो गए।
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