प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला शासनकाल में भर्ती हुए जेबीटी शिक्षकों के लिए बुरी खबर है। 3206 जेबीटी शिक्षकों की नियुक्तियों को खारिज करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।पंजाब एवं
हरियाणा हाई कोर्ट ने चौटाला शासन काल के दौरान वर्ष 2000 में भर्ती हुए
सभी 3206 शिक्षकों को नोटिस जारी कर हाई कोर्ट में स्वयं या अपने वकील के
माध्यम से पक्ष रखने का आदेश जारी किया है।
इस मामले में शिक्षकों की संख्या अधिक होने के कारण कोर्ट ने इस बाबत नोटिस
समाचार पत्रों के माध्यम से जारी किया है। हाई कोर्ट ने यह नोटिस बसीर
अहमद नामक एक व्यक्ति द्वारा इन नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई
करते हुए जारी किया। तर्क याचिका में कहा गया कि जब तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला पर
भ्रष्टाचार के आरोप साबित हो गए तो इन नियुक्तियों को भी खारिज किया जाए।
साथ ही योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति करने की मांग की गई।
चौटाला शासन काल के दौरान 18 जिला लेवल सिलेक्शन कमेटियों ने 3206 पदों पर भर्ती की थी। बशीर अहमद व अन्य असफल रहे कुल 53 उम्मीदवारों की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया कि उनका चयन पहली लिस्ट में किया गया था। बाद में लिस्ट में बदल दी गई।
मामले की अगली सुनवाई 2 मई को तय की गई। अदालत ने कहा है कि शिक्षकों की तरफ से अदालत में पेश न होने पर मेरिट के आधार पर फैसला कर दिया जाएगा।
चौटाला शासन काल के दौरान 18 जिला लेवल सिलेक्शन कमेटियों ने 3206 पदों पर भर्ती की थी। बशीर अहमद व अन्य असफल रहे कुल 53 उम्मीदवारों की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया कि उनका चयन पहली लिस्ट में किया गया था। बाद में लिस्ट में बदल दी गई।
मामले की अगली सुनवाई 2 मई को तय की गई। अदालत ने कहा है कि शिक्षकों की तरफ से अदालत में पेश न होने पर मेरिट के आधार पर फैसला कर दिया जाएगा।
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