Tuesday, February 26, 2013

HSSPP- Vacancies of Infrmation cum - Office cum - Library Manager

    HARYANA SCHOOL SHIKSHA PARIYOJANA PARISHAD,
             SECTOR-5, SHIKSHA SADAN, PANCHKULA


Applications are invited for the Test to be conducted for filling up the vacancies of INFORMATIONCUM-
OFFICE CUM- LIBRARY MANAGER on year to year Contract Basis (Consolidated
remuneration) as per details given below:-

Name of the Post : INFORMATION CUM OFFICE CUM LIBRARY MANAGER

No. of Posts        : 1708

Consolidated Remuneration (Per Month) : Rs. 20000/-
  (The remuneration shall be fixed on the basis of performance of the concerned candidate)

Basic Qualification   : a) Essential Qualifications:-
      1. M.Sc. (Computer Science) (with at least 50% Marks)
          Or
          Master in Computer Application (with at least 50% Marks)
          Or
          BE/B.Tech in Computer Science/ Information Technology (with at least 50% Marks)
          Or
          BE/B.Tech in any stream with Post Graduate Diploma in Computer (with at least 50% marks in both)
          Or
          MBA and Post Graduate Diploma in Computer (with atleast 50% marks in both) from recognized
          university.

         2. Complete Knowledge of Multimedia & Web Technology, Computer Science & Informatics       
             Technology.
         3. Matric with Hindi/Sanskrit or 10+2/B.A./M.A. with Hindi as one of the subjects.
b) Desirable Qualifications:-
         1. Graduate Or Post Graduate in Library Science from a recognized university.
         2. B.Ed. Or M.Ed. from a recognized university.
         3. STET/HTET Qualified (Related to 9th to12th)

Eligible applicant may submit online application commencing from 15-02-2013 to 02-03-2013
upto 5:00 PM in the prescribed online format available at the following website:
http://recruitment.cdacmohali.in. 


Click Here for Recruitment Notice

Friday, February 22, 2013

हरियाणाप्रदेश के मास्टर व सीएंडवी अध्यापक पा सकेंगे प्राध्यापक की पदोन्नति

हरियाणा प्रदेश के मास्टर व सीएंडवी अध्यापकों के लिए अच्छी खबर है कि वे अब प्राध्यापक पद पर पदोन्नति पाने का अपना सपना जल्द पूरा कर सकेंगे। शिक्षा विभाग ने प्रदेश भर से मास्टर व सीएंडवी अध्यापक से पदोन्नति पाने के लिए अपने मामले भेजने के लिए कहा है। इस संबंध सेकंडरी शिक्षा निदेशक ने सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर मास्टरों व अध्यापकों को इस बारे में अवगत कराने के लिए कहा है। शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए हैं कि योग्यता पूरी करने वाले संबंधित मास्टर व सीएंडवी अध्यापक 31 मार्च तक अपने मामले भेज दें।

Thursday, February 21, 2013

हरियाणा पात्रता परीक्षा में छूट लेकर भर्ती हुए शिक्षकों पर संकट

हरियाणा सरकार द्वारा गेस्ट टीचरों को पात्रता परीक्षा से छूट देने का मामला गले की फांस बनता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पात्रता परीक्षा में छूट देने के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि पात्रता परीक्षा में छूट का लाभ लेकर नियुक्त हुए टीचरों की नियुक्ति इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को तीन सप्ताह में इस मामले में जवाब देने को भी कहा है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा पात्रता परीक्षा से छूट देने के निर्णय को सही ठहराने के फैसले के खिलाफ पात्र अध्यापक संघ से जुड़े उम्मीदवारों शिवानी गुप्ता व अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हाईकोर्ट के निर्णय को रद करने की मांग की है। इस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश जस्टिस अल्तमश कबीर, जस्टिस विक्रमजीत सिंह व जस्टिस अनिल आर दवे की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता नागेश्र्वर राव ने बहस करते हुए कहा कि सरकार ने अतिथि अध्यापकों के संदर्भ में हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के निर्णयों को बाईपास कर अतिथि अध्यापकों को नियमित करने के मकसद से नए सर्विस रूल में छूट संबंधी यह प्रावधान किया है।
 उन्होंने कहा कि पूर्व में भी सरकार ने नियमित अध्यापक भर्ती में अतिथि अध्यापकों को पात्रता से छूट व शिक्षण अनुभव के 24 अंक देने का प्रावधान किया था, जिसे हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट ने अतिथि अध्यापकों को नियमित करने का प्रयास मानते हुए रद कर दिया था। उन्होंने दलील दी कि अब हाई कोर्ट ने अपने फैसले में अतिथि व अन्य अध्यापकों को पात्रता से छूट देने के निर्णय को सही ठहराया है, लेकिन उसका कोई कानून सम्मत ठोस आधार हाई कोर्ट ने अपने फैसले में नहीं दिया है और न ही योग्य उम्मीदवारों को संविधान की धारा 14 व 16 के तहत प्रदत्त अधिकारों को ध्यान में रखा। चार बार मौका मिलने पर भी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहे उम्मीदवारों को पात्रता परीक्षा पास योग्य उम्मीदवारों की श्रेणी में रखना कानून सम्मत नहीं है।

Wednesday, February 20, 2013

एचसीएस भर्ती मामले में फैसला सुरक्षित

चौटाला शासनकाल में नियुक्त 65 एचसीएस अधिकारियों की भर्ती को चुनौती देने वाली एक याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने इस विषय से जुड़ी एक अन्य याचिका पर सुनवाई अगले सप्ताह तक स्थगित कर दी है। कोर्ट अगले सप्ताह इस बात पर भी निर्णय करेगा कि इस याचिका का करण सिंह दलाल की याचिका के साथ ही निपटारा किया जाए या फिर अलग से। गौरतलब है कि वर्ष 2002 में हुई भर्ती धांधली को लेकर विधायक करण सिंह दलाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की हुई है।

Saturday, February 16, 2013

हरियाणा एचटेट आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन

इस बार हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटेट) में आवेदन पत्र खरीदने के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। बोर्ड इस दफा आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन करने जा रहा है। परीक्षा फीस भी बैंकों के माध्यम से ली जाएगी।
नंवबर 2011 में हुई पात्रता परीक्षा में आवेदन पत्रों को लेकर बोर्ड व आवेदनकर्ताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। पिछली बार आवेदनकर्ताओं की ज्यादा संख्या के चलते आवेदन पत्रों की संख्या कम पड़ गई थी, जिसके कारण बोर्ड प्रशासन को फिर से आवेदन पत्र छपवाने पड़ गए थे। इसके अलावा बोर्ड को आवेदन पत्रों के ब्लैक में बिकने की भी शिकायत मिली थी। इस दफा इन सब समस्याओं से निजात पाने के लिए बोर्ड ने आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन करने का फैसला किया है। बोर्ड ने ऑनलाइन सिस्टम के लिए टेंडर जारी कर दिए है।
 इस दफा आवेदनकर्ता को फीस सीधे तौर पर बोर्ड को न देकर बैंक में जमा करानी होगी। सूत्रों की मानें, तो बोर्ड ने इसके लिए तीन बैंकों का चयन किया है। इन बैंकों में आवेदनकर्ता निर्धारित फीस जमा करा सकेंगे।

हरियाणा प्रदेश में अभी नहीं हटेंगे गेस्ट टीचर !

प्रदेश में कार्यरत करीब 16000 अतिथि अध्यापकों के लिए एक अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार इन शिक्षकों की सेवाएं फिलहाल खत्म नहीं कर रही है। बहादुरगढ़ में शुक्रवार को प्रदेश की शिक्षामंत्री गीता भुक्कल ने अतिथि अध्यापकों की सेवाएं फिलहाल बरकरार रखने का एलान करने के साथ ही कहा कि इनकी सेवाएं नियमित भर्ती होने तक जारी रखने के लिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करेग। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशाानुसार प्रदेश में 16000 अतिथि अध्यापकों का कार्यकाल 16 फरवरी तक है। सुप्रीम कोर्ट ने 30 मार्च 2012 को प्रदेश सरकार को निर्देश दिया था कि हाई कोर्ट में नियमित शिक्षक भर्ती करने का जो शेड्यूल दिया गया है, उसके अनुसार 322 दिनों में इस भर्ती को पूरा कर अतिथि अध्यापकों की सेवाएं समाप्त कर दी जाएं। यह 322 दिन की अवधि 16 फरवरी 2013 को खत्म हो रही है। इससे शुक्रवार को पूरे प्रदेश में अफवाह फैली रही कि राज्य सरकार सभी अतिथि अध्यापकों को पद से हटा रही है। राज्य सरकार ने 2005 में इन अध्यापकों को नियुक्त किया था। कुछ शिक्षक नियमित किए जाने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में चले गए थे, लेनिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही अतिथि अध्यापकों को नियमित करने से मना कर चुके हैं। शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया कि फिलहाल अतिथि अध्यापकों को सेवा से नहीं हटाया जा रहा है। प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट से इन शिक्षकों की सेवाएं नियमित भर्ती होने तक जारी रखने का अनुरोध करेगी। पात्र अध्यापक संघ ने सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार के खिलाफ एक अवमानना याचिका भी दायर कर रखी है, जिस पर 5 मार्च को सुनवाई होगी। शिक्षक भर्ती बोर्ड ने राज्य सरकार को शेड्यूल भेजकर अवगत कराया है कि राज्य में जेबीटी और लेक्चरर की भर्ती 30 सितंबर 2013 तक पूरी होगी।

Wednesday, February 13, 2013

राजस्थान पंचायती राज विभाग में होगी 19,515 लिपिकों की सीधी भर्ती

पंचायती राज विभाग में 19,515 कनिष्ठ लिपिकों के पदों के लिए सीधी भर्ती की विज्ञप्ति मंगलवार को जारी कर दी गई है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 18 फरवरी से शुरू होंगे और अंतिम तिथि 22 मार्च है। यह भर्ती सीनियर सेकेंडरी की मार्क शीट के आधार बनने वाली मेरिट के अनुसार होगी। इसके साथ ही कंप्यूटर कोर्स की अनिवार्यता भी है। 
 
पंचायती राज विभाग के एसीएस सी.एस. राजन के अनुसार विज्ञप्ति सभी जिला परिषदों को भेज दी गई है, जहां से वे समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करेंगे। इसके बाद 18 फरवरी से ऑन लाइन फार्म भरे जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन www.exampraj.rajasthan.gov.in. पर उपलब्ध होंगे और इनको ई मित्र कियोस्क या नागरिक सेवा केंद्र  के माध्यम से भरा जा सकेगा। इसके लिए सेवा प्रदाता को 40 रुपए शुल्क देना होगा।
 
आवेदन शुल्क 
 
सामान्य और ओबीसी के क्रीमीलेयर के लिए 500, एससी-एसटी और ओबीसी के नॉन क्रीमिलेयर के लिए 250, निशक्तजन, टीएसपी एरिया के एससी-एसटी व किशनगंज-शाहबाद के सहरिया जनजाति के लिए 100 रुपए रखी गई है।  राशि ई-मित्र कियोस्क या नागरिक सेवा केंद्र में जमा करा सेकेंगे।

Tuesday, February 12, 2013

HSTSB - Interview Notice for PRT, Cat No. 01 and PGT(Hindi) Cat No.13

           HARYANA SCHOOL TEACHERS SELECTION BOARD
                   HARTRON BHAWAN, BAYS NO. 73-76,

                       SECTOR-2, PANCHKULA – 134105
                                 Phone No. 01722584130, Website www.hstsb.gov.in 


                       NOTICE TO CANDIDATES - PRT, CAT NO. 01 AND PGT CAT NO.13
                VERIFICATION/SCRUTINY OF DOCUMENTS-CUM- INTERVIEW SCHEDULE
                                                    (ADVT. No. 1/2012 and 2/2012 )


     In continuation of Board’s notice dated 18.12.2012 and 03.01.2013 which was published in various newspapers, it is notified for the information of candidates that the Haryana School Teachers Selection Board will conduct the Verification/Scrutiny of Documents-Cum-Interview for the following categories of PGT (Hindi) whose names starts with P & R, HES-II (Group-B), against Advt. No. 1/2012 and Primary Teachers (PRT) whose name starts with A,G & I, (Group C), against Advt. No. 2/2012

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Monday, February 11, 2013

जेबीटी अध्यापकों का अदालत ही करेगी अंतिम फैसला

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोमवार को कहा है कि जेबीटी घोटाले में नियुक्त अध्यापकों के भविष्य का फैसला कोर्ट करेगा। जेबीटी अध्यापकों के बारे में सरकार के निर्णय पर उन्होंने कहा कि यह मामला कोर्ट में है और कोर्ट ही इस बारे में कोई अंतिम फैसला लेगा।

Thursday, February 7, 2013

हरियाणा गेस्ट टीचरों की सेवाएं जारी क्यों: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार पर हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में दिए गए बयान के उलट नियमित भर्ती में देरी करने व गेस्ट टीचर की सेवा जारी रखने के खिलाफ कड़ा रूख अपनाते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश राज्य सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार सीधे-सीधे संबंधित अधिकारियों के नाम लेकर आदेशों की अवमानना पर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 30 मार्च 2012 को पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में शिक्षा विभाग की वित्तायुक्त सुरीना राजन द्वारा दिए गए 322 दिन के भर्ती शेड्यूल संबंधी शपथ पत्र का शक्ति से पालन करने व तब तक अतिथि अध्यापकों की सेवाएं जारी रखने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया था कि भविष्य में ओर समयसीमा नहीं बढ़ाई जाएगी। आदेशों की पालना न होने व इस संबंध में दायर अवमानना याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अख्तियार किया है। दायर अवमानना याचिका में यह तथ्य भी रखा गया है कि अभी तक टीजीटी पदों पर नियमित अध्यापकों की भर्ती का विज्ञापन ही जारी नहीं किया गया है जबकि टीजीटी पदों पर हजारों अतिथि अध्यापक कार्य कर रहें हैं। सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख व अवमानना नोटिस के मद्देनजर अब सरकार की बजाय संबंधित अधिकारियों पर तलवार लटक गई है। वहीं 322 दिन की समय सीमा पूरी होने के चलते अतिथि अध्यापकों की सेवाएं भी खतरे में पड़ गई हैं।

Monday, February 4, 2013

हरियाणा के वर्ष 2000 में भर्ती 3206 शिक्षकों को हटाने के लिए याचिका

प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला शासनकाल में भर्ती हुए जेबीटी शिक्षकों के लिए बुरी खबर है। 3206 जेबीटी शिक्षकों की नियुक्तियों को खारिज करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने चौटाला शासन काल के दौरान वर्ष 2000 में भर्ती हुए सभी 3206 शिक्षकों को नोटिस जारी कर हाई कोर्ट में स्वयं या अपने वकील के माध्यम से पक्ष रखने का आदेश जारी किया है। इस मामले में शिक्षकों की संख्या अधिक होने के कारण कोर्ट ने इस बाबत नोटिस समाचार पत्रों के माध्यम से जारी किया है। हाई कोर्ट ने यह नोटिस बसीर अहमद नामक एक व्यक्ति द्वारा इन नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया। तर्क याचिका में कहा गया कि जब तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला पर भ्रष्टाचार के आरोप साबित हो गए तो इन नियुक्तियों को भी खारिज किया जाए। साथ ही योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति करने की मांग की गई।
चौटाला शासन काल के दौरान 18 जिला लेवल सिलेक्शन कमेटियों ने 3206 पदों पर भर्ती की थी। बशीर अहमद व अन्य असफल रहे कुल 53 उम्मीदवारों की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया कि उनका चयन पहली लिस्ट में किया गया था। बाद में लिस्ट में बदल दी गई। 
  मामले की अगली सुनवाई 2 मई को तय की गई। अदालत ने कहा है कि शिक्षकों की तरफ से अदालत में पेश न होने पर मेरिट के आधार पर फैसला कर दिया जाएगा।

हरियाणा के आरोही मॉडल स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती

हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने 36 आरोही मॉडल स्कूलों में एक वर्ष के लिए अनुबंध आधार पर शिक्षकों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। प्रधानाचार्य के 17 पद, पीजीटी, अंग्रेजी के 9 पद, हिंदी के दो, इतिहास के 10, राजनीति शास्त्र के 13, अर्थशास्त्र के 22, भूगोल के 10, संस्कृत के 6, जीव विज्ञान के 4, भौतिक विज्ञान के 13 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसी प्रकार, पीजीटी रसायन विज्ञान, गणित और लाइब्रेरियन के 9-9 पद और वाणिज्य के 3, उर्दू के 8, पंजाबी के 6, संगीत के 12, फाइन आर्ट के 27, शारीरिक शिक्षा के 21 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 

Important Dates:
Last Date for Online Application: 20-02-2013
Last Date for Deposit of Fee: 22-02-2013

 

Saturday, February 2, 2013

हरियाणा हाई कोर्ट - 15 दिन में पदोन्नत कर भरे जाएं मिडिल हेड पद

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने मिडिल स्कूल हेडमास्टर के पद 15 दिन में पदोन्नति कर भरने का आदेश जारी किया है। कर्ण सिंह बनाम प्रदेश सरकार मामले में अवमानना नोटिस पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया गया। साथ ही हाई कोर्ट ने इस मामले में माध्यमिक शिक्षा निदेशक व मौलिक शिक्षा निदेशक को व्यक्तिगत रूप से 22 फरवरी को निर्धारित की गई सुनवाई की तिथि पर तलब किया है। जींद निवासी कर्ण सिंह ने हाई कोर्ट में मिडिल स्कूल में हेडमास्टरों के पद सृजित करने व उन्हें भरने के लिए जनहित याचिका वर्ष 2011 में दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पिछले वर्ष 20 मार्च को शिक्षा विभाग को मिडिल स्कूल हेडमास्टरों के स्वीकृत सभी 5548 पद तीन माह में पदोन्नति से भरने के आदेश दिए थे। यह प्रक्रिया 20 जून 2012 को पूरी होनी थी, लेकिन समय पर कार्रवाई न होने से पद नहीं भरे जा सके। इसके बाद कर्ण सिंह ने नवंबर 2012 ने हाई कोर्ट में कोर्ट की अवमानना की याचिका दायर कर दी। इस मामले की सुनवाई 30 जनवरी को हुई। इस सुनवाई में हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि वह 15 दिन के अंदर-अंदर मिडिल स्कूल हेडमास्टरों के पदों को भरे।

Friday, February 1, 2013

HSTSB - Revision of Interview Schedule, PGT-Hindi, Cat No.13

             HARYANA TEACHER SELECTION BOARD
                       HARTRON BHAWAN, BAYS NO.73-76
                           SECTOR-2, PANCHKULA-134105

                                            NOTICE

REVISION OF VERIFICATION/SCRUTINY OF DOCUMENTS-CUM-INTERVIEW SCHEDULE DATES, PGT HINDI, CAT. NO. 13


In continuation of Haryana School Teachers Selection Board’s Notice dated 03.01.2013 which was published on 04.01.2013 in various newspapers and also available at HSTSB and C-DAC, Mohali websites, it is notified for the information of the candidates that there is a revision in dates of Verification/ Scrutiny of Documents-Cum-Interview for PGT Hindi, Cat. No. 13, HES-II (Group-B) against Advt. No. 1/2012, which may be read in Notice.


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हरियाणा एचसीएस भर्ती परीक्षा पर विवाद गहराया

प्रदेश में 151 एचसीएस अधिकारियों की नियुक्ति के लिए होने वाली परीक्षा विवादों में आ गई है। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने मुख्य परीक्षा में 835 नए आवेदकों की संख्या बढ़ा दी है। इस बीच, कुछ आवेदकों ने प्रारंभिक परीक्षा पर ही सवाल खड़े करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इससे राज्य में नए एचसीएस अधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया पर संशय के बादल मंडराने लगे हैं। प्रदेश में 151 नए एचसीएस अधिकारियों की नियुक्ति की जानी है। इनमें 30 एचसीएस अधिकारी और 121 एलाइड सर्विसेज के अधिकारी शामिल हैं। एचपीएससी ने इन अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया के तहत प्रारंभिक परीक्षा ली। याचिकाकर्ता का आरोप है कि प्रारंभिक परीक्षा में करीब 100 सवाल गलत आए। इसे लेकर आवेदक हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने दिसंबर 2012 में हरियाणा लोक सेवा आयोग को एक्सपर्ट कमेटी बनाने का निर्देश दिया। आयोग ने करीब 60 एक्सपर्ट की मदद से दोबारा मार्किंग कराई और मुख्य परीक्षा के लिए 835 आवेदक और बढ़ा दिए। मुख्य परीक्षा के लिए करीब 2400 आवेदक पहले से हैं। अब इनकी संख्या बढ़कर 3235 हो गई है। पीडि़त पक्ष इस बात पर अड़ा हुआ है कि जब लोक सेवा आयोग ने गलत सवालों की बात मान ही ली है तो इस प्रक्रिया को दोबारा शुरू क्यों नहीं किया जाता। ऐसे में प्रारंभिक परीक्षा भी दोबारा कराई जानी चाहिए। आयोग ने गलत सवालों पर ग्रेस नंबर दिए थे। लोक सेवा आयोग द्वारा आवेदकों की संख्या बढ़ाने से पहले ही अशोक कुमार सहित 15 अभ्यथियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। इस मामले में 11 फरवरी को सुनवाई होगी। पीडि़त पक्ष का कहना है कि वे दोबारा परीक्षा चाहते हैं। 2011 में निकले इन पदों के लिए भर्ती पिछले वर्ष नवंबर तक ही पूरी हो जानी थी लेकिन अटकी हुई है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की सुनवाई के दौरान लोक सेवा आयोग की तरफ पक्ष रखा तो मार्च के बाद मुख्य परीक्षा संभव है।

पानीपत जिले में नियुक्त हुए 386 अध्यापकों के अंगूठे की जांच होगी

जेबीटी घोटाला प्रकाश में आने के बाद शिक्षा निदेशालय के आला अधिकारी सतर्क हो गए हैं। अब वर्ष 2011 में पानीपत जिले में नियुक्त हुए 386 अध्यापकों के अंगूठे की जांच होगी। हाई कोर्ट में याचिका दायर होने के बाद मौलिक शिक्षा निदेशालय ने यह आदेश जारी किया है। शिक्षा महकमे में वर्ष 2011 में जेबीटी अध्यापकों की भर्ती हुई थी। भर्ती में उन्हीं अभ्यार्थियों को प्राथमिकता दी गई जो एचटेट की परीक्षा में सफल हुए। पानीपत जिले में 386 जेबीटी अध्यापक नियुक्त हुए। सैकड़ों प्रतिभावान विद्यार्थी जेबीटी अध्यापक बनने से वंचित रह गए। प्रवीण कुमारी ने भर्ती में अनियमितता का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका (सीडब्ल्यूपी नंबर 3 ऑफ 2011 (ओएंडएम)) दायर कर दी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मौलिक शिक्षा निदेशक को 2011 में भर्ती किए गए शिक्षकों के अंगूठे की जांच कराने के आदेश जारी किए। मौलिक शिक्षा निदेशालय ने कोर्ट के इस आदेश की पालना के लिए डीईईओ कार्यालय को अंगूठे की जांच कराने का फरमान जारी कर दिया। जेबीटी अध्यापकों के अंगूठे के जांच के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने कमेटी गठित की है। कमेटी के सदस्य भिवानी में 5 फरवरी को बापौली व पानीपत खंड (क्रम संख्या 1 से 34), 6 फरवरी को पानीपत (क्रम संख्या 35 से 94 तक) व समालखा खंड तथा 7 फरवरी को मतलौडा व इसराना खंड में नियुक्त जेबीटी अध्यापकों के अंगूठे की जांच करेंगे।