•हरियाणा 19902 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर करेगा भरती
•हलफनामे में बताया, वित्त विभाग से मिली है मंजूरी
•मंजूर पदों में से पहले चरण में भर जाएंगे 14,216 पद
•हेडमास्टरों के भी 5548 सृजित, तीन माह में भरे जाएंगे
हरियाणा में नियमित टीचरों की भरती को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को दस महीने की मोहलत दे दी। मंगलवार को राज्य सरकार की ओर से दाखिल किए गए हलफनामे में कहा गया कि सरकार को वित्त विभाग से 19,902 नियमित पोस्ट ग्रेजुएट टीचरों की भरती की मंजूरी मिल गई है। हरियाणा सेकेंडरी एजूकेशन के निदेशक समीर पाल सरो ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि यह भरती जेबीटी टीचरों के 9870 पदाे के अलावा होंगी।
मंगलवार को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस महेश ग्रोवर की खंडपीठ ने इस हलफनामे को रिकार्ड में लेते हुए तीन याचिकाआे का निपटारा कर दिया। हरियाणा सरकार के काउंसिल ने कहा कि उपरोक्त मंजूर पदाे में से सरकार पहले चरण में 14,216 पद भरेगी और इसके लिए करीब 40 हजार अभ्यर्थियाें के हिस्सा लेेने की संभावना है। हरियाणा सरकार की ओर से भरती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए हाईकोर्ट से 300 दिन की मोहलत मांगी गई, जिसके लिए कोर्ट के समक्ष भरती प्रक्रिया की समय सारिणी भी पेश की गई। इसे देखते हुए हाईकोर्ट ने सरकार का आग्रह स्वीकार कर दस महीने की मोहलत दे दी।
इसके साथ ही खंडपीठ ने करण सिंह बनाम हरियाणा सरकार मामले का भी निपटारा कर दिया, जिसके लिए सरकार ने हलफनामे में कहा कि वित्त विभाग ने राज्य के मिडिल स्कूलो में हेडमास्टर के 377 पद भरने के लिए मंजूरी दी है, जबकि इन स्कूलों में बढ़ते वर्कलोड को देखते हुए सरकार ने 5548 हेडमास्टर के पद सृजित किए हैं। इन्हें पदोन्नति की प्रक्रिया से भरा जाएगा।
हरियाणा सरकार के काउंसिल ने इन पदाें को भरने के लिए हाईकोर्ट से तीन महीने की मोहलत मांगी, जिसे खंडपीठ ने अपनी सहमति दे दी।
-Source A.Ujala 21March 2012
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