● गेस्ट टीचरों को नहीं मिलेगी एक्सटेंशन
● याचियों ने कहा था कि सरकार ठेके पर भर्ती टीचरों का कार्यकाल बढ़ा रही है, जो गलत है
● हाईकोर्ट ने सरकार की अर्जी को अस्वीकार कर फैसला सुरक्षित रखा
● 31 मार्च के बाद अब नहीं बढ़ाया जाएगा गेस्ट टीचरों का कार्यकाल
हरियाणा के गेस्ट टीचरों का 31 मार्च के बाद कार्यकाल बढ़ाए जाने की हरियाणा सरकार की अर्जी शुक्रवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई व जस्टिस केएस आहलूवालिया की खंडपीठ ने कहा कि सरकार के छह माह का समय दिए जाने की मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता। खंडपीठ ने मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सरकार की तरफ से अर्जी दायर कर 31 मार्च के बाद छह माह का समय मांगा गया था।
● याचियों ने कहा था कि सरकार ठेके पर भर्ती टीचरों का कार्यकाल बढ़ा रही है, जो गलत है
● हाईकोर्ट ने सरकार की अर्जी को अस्वीकार कर फैसला सुरक्षित रखा
● 31 मार्च के बाद अब नहीं बढ़ाया जाएगा गेस्ट टीचरों का कार्यकाल
हरियाणा के गेस्ट टीचरों का 31 मार्च के बाद कार्यकाल बढ़ाए जाने की हरियाणा सरकार की अर्जी शुक्रवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई व जस्टिस केएस आहलूवालिया की खंडपीठ ने कहा कि सरकार के छह माह का समय दिए जाने की मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता। खंडपीठ ने मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सरकार की तरफ से अर्जी दायर कर 31 मार्च के बाद छह माह का समय मांगा गया था।
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