Tuesday, October 11, 2011

न्यूनतम प्राप्तांक न हों तो नियुक्ति न दें : हाई कोर्ट

                                     
      राजस्थानहाई कोर्ट ने मोटर वाहन उपनिरीक्षक पद की भर्ती में स्कैलिंग प्रणाली को चुनौती देने के मामले में सरकार को निर्देश दिया कि वह न्यूनतम प्राप्तांक अर्जित नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति न दे। साथ ही प्रमुख यातायात सचिव व आरपीएससी सचिव से जवाब मांगा है।

अदालत ने यह अंतरिम आदेश मंगलवार को गौरव सक्सेना की याचिका पर दिया। इसमें उसने बताया है कि सरकार ने 26 जुलाई, 07 को मोटर वाहन उप निरीक्षक के 66 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की एवं परीक्षा का सिलेबस व पेपर समान रखे गए। प्रावधानों के अनुसार परीक्षा हुई जिसमें प्रार्थी के लिखित परीक्षा व साक्षात्कार में मिलाकर 250 मूल अंक आए, लेकिन बाद में स्कैलिंग प्रणाली से प्रार्थी के मूल अंकों को घटाकर 232 कर दिया, जबकि 225 मूल अंक धारक अभ्यर्थी के अंक बढ़ाकर 241 कर दिए, जबकि कट ऑफ अंक 237 गए। इसे अदालत में चुनौती देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह मामले में कहा है कि जहां समान पेपर हो वहां पर स्कैलिंग को लागू नहीं किया जा सकता।

 इसके अलावा राजस्थान यातायात अधीनस्थ सेवा नियम 1963 के नियम 18 के तहत अभ्यर्थी को प्रत्येक पेपर में 36 प्रतिशत अंक और सभी पेपरों में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक लाना जरूरी है, लेकिन आरपीएससी ने कई ऐसे अभ्यर्थियों को भी साक्षात्कार के लिए बुला लिया जिनके नियमानुसार न्यूनतम प्राप्तांक नहीं आए, लिहाजा यह संविधान के प्रावधानों के विपरीत है।                       

2 comments:

  1. R/SIR

    PLEASE ADD HARYANA POLICE 5456 POST FINAL RESULT

    THANKS

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  2. haryana police 5456 post ke final list kab tak lag jye ge....

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