Tuesday, August 23, 2016

तकनीकी जांच में फेल शिक्षकों को हाईकोर्ट से मिली राहत

 शिक्षक भर्ती के दौरान शिक्षक पात्रता परीक्षा और नियुक्ति के दौरान दिए गए हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान अलग होने के मामले में प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई क्रिमिनल प्रोसिडिंग को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिका पर हाईकोर्ट ने फिलहाल 500 से अधिक शिक्षकों को राहत दी है।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को इन शिक्षकों के मामले पर एक बार फिर से विचार कर जांच के बाद फैसला लेने के आदेश दिए हैं। पुनर्विचार याचिका में शिक्षकों की ओर से कहा गया कि महज हस्ताक्षरों का मिलान न होने के कारण विभागीय व पुलिस कार्रवाई करने का निर्णय ले लिया गया है।

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