Saturday, September 2, 2017

अब 31 दिसंबर तक आधार को पैन से जोड़ सकते हैं


सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा 31 दिसंबर तक कर दी है। करदाताओं के लिए पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा बृहस्पतिवार को खत्म हो गयी थी। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जबकि सरकार ने पहले ही समाज कल्याण योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार नंबर देने की समय सीमा को भी इतना ही विस्तार दिया है। कोर्ट सरकार द्वारा आधार पर फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है। अगली सुनवाई नवंबर में होगी।
आयकर कानून की धारा 139 एए (2) कहती है कि किसी व्यक्ति के पास यदि एक जुलाई, 2017 तक पैन है और वह आधार नंबर पाने का पात्र है, तो उसे अपने आधार नंबर की जानकारी कर विभाग को देनी होगी।

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