शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को जेबीटी तथा सीएंडवी वर्ग के शिक्षकों की
बहुप्रतीक्षित अंतर जिला तबादला नीति घोषित कर दी है। मेवात में सेवारत
शिक्षकों को सामान्य तबादलों से एक बार फिर वंचित रखा गया है और सिर्फ
म्युच्युअल (आपसी सहमति के आधार पर) तबादलों की अनुमति दी गई है।
नई तबादला नीति के अनुसार विकलांगों, विधवा व तलाकशुदा महिला शिक्षकों,
गंभीर बीमारी से ग्रसित शिक्षकों, अविवाहित, सैनिक पत्नियों तथा कपल केस को
तबादलों में प्राथमिकता दी जाएगी। इस नीति का मुख्य रूप से फायदा महिला
शिक्षकों को ही होगा। तबादलों के इच्छुक शिक्षकों को अपनी वर्तमान वरिष्ठता
से हाथ धोना पड़ेगा।
तबादले के इच्छुक शिक्षक 15 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। राजकीय प्राथमिक
शिक्षक संघ द्वारा लंबे समय से जेबीटी शिक्षकों की अंतर जिला स्थानातंरण
नीति की मांग की जा रही थी, जो आखिरकार अब मूर्त रूप ले पाई है।
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