● नहरी गार्ड पद के लिए कर सकेंगे आवेदन
● 10 साल की छूट दी उम्र में, जेल वार्डर के बहाली में भी मिल सकती है छूट
हरियाणा सरकार ने 1600 बर्खास्त सिपाहियों सीधे तो भरती कर एडजस्ट नहीं किया, लेकिन उन्हें बड़ी राहत देते हुए उम्र में 10 साल की छूट दी है। वे नहरी गार्ड पद के लिए आवेदन कर सकेंगे।
● 10 साल की छूट दी उम्र में, जेल वार्डर के बहाली में भी मिल सकती है छूट
हरियाणा सरकार ने 1600 बर्खास्त सिपाहियों सीधे तो भरती कर एडजस्ट नहीं किया, लेकिन उन्हें बड़ी राहत देते हुए उम्र में 10 साल की छूट दी है। वे नहरी गार्ड पद के लिए आवेदन कर सकेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के इन 1600 पुलिस सिपाहियों को कई साल पहले बर्खास्त किया था। उसके बाद ये एडजस्ट करने की मांग करते रहे हैं। एक बार मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इन बर्खास्त सिपाहियों को जेल वार्डर के पद पर एडजस्ट करने के लिए मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन वित्त विभाग ने उसे नहीं माना। उसके बाद से ये धक्के खा रहे हैं। अब सिंचाई विभाग ने 712 पद नहरी गार्ड (पुरुष) के लिए आवेदन मांगे हैं। इनमें सामान्य श्रेणी के लिए आवेदनकर्ता 18 से 40 साल होना चाहिए, लेकिन एक विशेष प्रावधान 1600 बर्खास्त सिपाहियों के लिए रखा है कि उन्हें उम्र में 10 साल की विशेष छूट दी जाएगी।
यानी जिनकी उम्र 50 वर्ष तक हैं, वे भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। उधर, गृह विभाग ने जेल वार्डर पद के लिए भरती नियमों में संशोधन करवाया है। इसके लिए प्रावधान किया है कि वे भी आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने किसी पुलिस बल में काम किया है। उनके लिए 45 साल की उम्र तय की गई है।
हमने नहरी गार्ड पद के लिए बर्खास्त सिपाहियों को आवेदन करने के लिए उम्र में 10 साल की छूट दी है। इसकी मंजूरी मुख्यमंत्री से ली गई है।
हरमेल सिंह, इंजीनियर इन चीफ, सिंचाई विभाग, हरियाणा
Published in A.Ujala (Noida-Haryana) Dt.Apr.27,2011
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