राजस्थान हाईकोर्ट ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में संविदा पर कार्यरत अध्यापिकाओं को हटाने पर रोक लगा दी। यह आदेश न्यायाधीश गोविंद माथुर ने आवासीय विद्यालयों में संविदा अध्यापिकाओं की याचिका की सुनवाई में दिए। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने कहा सरकार ने 5 मार्च को विज्ञप्ति जारी कर राजकीय स्कूलों में नियमित अध्यापिकाओं को कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर आमंत्रित किया है। नियमित अध्यापिकाओं की कमी है और सरकार नई भर्ती करने जा रही है। इस पर न्यायाधीश ने नोटिस जारी कर संविदा शिक्षिकाओं को हटाने पर अंतरिम रोक लगा दी।
Published in 16 Mar-2011 print edition of Dainik Bhaskar(Alwar)
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