हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी)
में हाल ही में की गई चार सदस्यों की नियुक्ति को खारिज करने की मांग
संबंधी याचिका गुरुवार को हरियाणा एडं पंजाब हाईकोर्ट ने खारिज कर दी।
जस्टिस एमएमएस बेदी ने याचिका को आधारहीन बताते हुए खारिज किया। हिसार
निवासी विक्टर रोबिनसन ने कहा था कि पिक एंड चूज पॉलिसी के तहत नियुक्तियां
की गई। कहा गया कि जगन्नाथ केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा के चचेरे भाई
हैं। सविता तायल एमएल तायल की पत्नी हैं जो मुख्यमंत्री के करीबी हैं।
सुरेंद्र कुमार शर्मा सोनीपत जिला कांग्र्रेस कमेटी के उप प्रधान रहे हैं
जबकि हरिंदर पाल सिंह पलवल डिस्ट्रिक्ट कांग्र्रेस कमेटी के प्रधान
प्रेजीडेंट रहे हैं।
प्रकिया का ध्यान न रखने का था आरोप :
याचिका में हाईकोर्ट के ही सलिल सबलोक केस का उदाहरण देते हुए कहा गया कि
लोकसेवा आयोग में सदस्यों की नियुक्ति करते समय सरकार को सर्च कमेटी का गठन
करना होगा। मुख्य सचिव कमेटी के चेयरमैन होंगे। कमेटी योग्य उम्मीदवारों
के नाम पर विचार करेगी। इसके बाद सीएम के नेतृत्व मे हाई पावर कमेटी के
समक्ष उम्मीदवारों के नाम रखे जाएंगे। कमेटी में विधानसभा स्पीकर व विपक्ष
के नेता शामिल होंगे।
कमेटी की सिफारिशों को मंजूरी के लिए राज्यपाल के समक्ष रखा जाएगा। नियुक्तियां करते समय इस प्रक्रिया की अनदेखी की गई। ऐसे में सभी सदस्यों की नियुक्तियां खारिज की जाएं।
कमेटी की सिफारिशों को मंजूरी के लिए राज्यपाल के समक्ष रखा जाएगा। नियुक्तियां करते समय इस प्रक्रिया की अनदेखी की गई। ऐसे में सभी सदस्यों की नियुक्तियां खारिज की जाएं।
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