Friday, November 29, 2013

1983 पीटीआई की भर्ती रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के 1983 पीटीआई (फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स) को बड़ी राहत दी है। शीर्ष कोर्ट ने शुक्रवार को पीटीआई भर्ती रद्द करने संबंधी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया। फिलहाल इनकी नौकरी बनी रहेगी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रभावित पीटीआई सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। स्टे मिलने से प्रदेश भर में पीटीआई वर्ग में बड़ी खुशी है।

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