हरियाणा प्रदेश में शिक्षक भर्ती के परिणाम पर लगी रोक जारी रहेगी या नहीं, इसका
फैसला सोमवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर आधारित
खंडपीठ करेगी। 1इस मामले में हरियाणा लोक सेवा आयोग व टीचर सलेक्शन बोर्ड
के सभी सदस्य खंडपीठ के सामने अपना जवाब दे चुके हैं। सरकार की तरफ से पहले
ही जवाब दायर किया जा चुका है। सरकार ने कोर्ट से मांग की हुई है कि भर्ती
परिणाम घोषित करने पर रोक सभी आदेश वापस लिया जाए। उधर, माध्यमिक शिक्षा
विभाग की अतिरिक्त निदेशक की तरफ से दायर जवाब में कोर्ट से आग्रह किया गया
है कि हाई कोर्ट ने गेस्ट टीचरों की नई नियुक्ति व कार्यकाल में बढ़ोतरी
पर रोक लगाई हुई है। इस कारण शिक्षकों की नई नियुक्ति जल्दी करने का सरकार
पर दवाब है। जवाब के अनुसार शिक्षा का अधिकार लागू करने के लिए तुरंत
टीचरों की नियुक्ति जरूरी है।
No comments:
Post a Comment