Friday, July 26, 2013

आरटेट 2011 : रिजल्ट रद्द करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने आरटेट 2011 का परिणाम रद्द करने संबंधी हाईकोर्ट के 2 जुलाई के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार व अन्य पक्षकारों से 7 अगस्त तक जवाब मांगा है। न्यायाधीश केएस राधाकृष्णन व एके सीकरी की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश एसएलपी पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए दिया।
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 2 जुलाई, 2013 को राज्य सरकार व 28 अन्य की अपीलों को खारिज करते हुए आरटेट 2011 में आरक्षित वर्ग को न्यूनतम प्राप्तांकों में दी गई छूट को गलत करार देते हुए साठ प्रतिशत से कम अंक वालों को शिक्षक के लिए अयोग्य माना था।
इसके अलावा इस आधार पर हुई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की चयन सूची दुबारा बनाने के निर्देश दिए थे। इस आदेश को राज्य सरकार व प्रार्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।  महाधिवक्ता जीएस बापना का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता खुल गया है।

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