Friday, July 12, 2013

शिक्षा के अधिकार कानून के अनुसार ही होगा रेशनेलाइजेशन

चंडीगढ़ : रेशनेलाइजेशन के तौर तरीकों पर विवाद बढ़ता देख विभाग ने अब स्पष्ट किया है कि यह शिक्षा के अधिकार कानून के तहत निर्धारित शिक्षक-छात्र अनुपात के अनुसार ही होगा। 45 की छात्र संख्या वाले प्राथमिक स्कूलों में एक शिक्षक रखने की बजाय पूर्व की भांति दो शिक्षक रखे जाएंगे। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव दीपक गोस्वामी ने निदेशक मौलिक शिक्षा से हुई बातचीत की जानकारी देते हुए बताया कि संघ ने विभाग की नई नीति व प्रक्रिया से रेशनेलाइजेशन करने का विरोध किया था तथा आंदोलन की चेतावनी दी थी। संघ का विरोध इस बात को लेकर भी था कि 45 की छात्र संख्या तक के प्राथमिक स्कूलों में एकल शिक्षक रखने की योजना अव्यवहारिक होने के साथ-साथ आरटीई के नियमों के विपरीत है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा से भेंट कर संघ ने उक्त मामलों को रखा जिसमें निदेशक महोदय ने यह आश्वासन दिया।

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