अब उम्मीदवार अगर चाहें तो प्राथमिक
न्यायिक परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका (आंसरशीट) देख सकेंगे। हरियाणा
सिविल सर्विसिस (एचसीएस) परीक्षा की आंसरशीट दिखाने पर पंजाब एवं हरियाणा
हाईकोर्ट ने अपनी सहमति जता दी है। जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस आरपी नागरथ
की बैंच ने इस संबंध में याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि याची अपनी ओएमआर
आंसरशीट देख सकता है। कोर्ट ने कहा कि पारदर्शिता अपनाने के लिए जरूरी है
कि कोई संदेह न रहे और अपनी आंसरशीट की पड़ताल करने में किसी को कोई आपत्ति
नहीं होनी चाहिए।
रवि दहिया नामक उम्मीदवार ने अपनी याचिका में कहा कि उसने एचसीएस की प्राथमिक परीक्षा की अपनी आंसरशीट दिखाने के लिए आवेदन दिया लेकिन इसे मंजूर नहीं किया गया। आरटीआई के तहत भी उसे मांगी गई जानकारी मुहैया नहीं कराई गई। याचिका में कहा गया कि उसने आठ से दस सवालों के जवाब नहीं दिए थे जबकि हाईकोर्ट की साइट पर दिए रिजल्ट के मुताबिक उसने 24 सवालों के जवाब नहीं दिए। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार (रिक्रूटमेंट) ने कोर्ट में पेश होकर कहा कि उन्हें आंसरशीट दिखाए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। रजिस्ट्रार ने कहा कि याची चाहे तो जिन सवालों के जवाब नहीं दिए, उनकी गिनती भी कर सकता है।
No comments:
Post a Comment