प्रदेश के राजकीय विद्यालय में अधिकारियों द्वारा विभागीय नियमों के विरुद्ध
गेस्ट टीचरों की नियुक्ति किए जाने के मामले में नियमों की अनदेखी करने
वाले अधिकारियों के बारे में निदेशालय ने रिपोर्ट तलब की है।
निदेशालय ने जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को
आदेश जारी किए हैं कि वे गेस्ट टीचरों की भर्ती में लापरवाही बरतने वाले
अधिकारियों व कर्मचारियों के बारे में उन्हें सूचना मुहैया करवाएं। मांगी
गई जानकारियों में गेस्ट टीचर का नाम व पद, प्रथम नियुक्ति के विद्यालय का
नाम, वर्तमान नियुक्ति के विद्यालय का नाम, जिस अधिकारी व कर्मचारी गेस्ट
टीचर की नियुक्ति की है उसका नाम पद सहित, अब नियुक्ताधिकारी का वर्तमान
स्थान पद सहित उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। नियम विरुद्ध गेस्ट
टीचरों की भर्ती के संबंध में आरटीआइ से जानकारी मांगी गई थी। जिसके अनुसार
फरीदाबाद में 83 में से 40 लेक्चरर, अध्यापक वर्ग के 120 में से 93,
सीएंडवी के 58 में से 46 की नियुक्त में विसंगतियां पाई गई। इसी तरह
फतेहाबाद में 46 अध्यापकों की नियुक्ति में कहीं न कहीं ऐसी खामी रह गई जो
उन्हें नियम विरुद्ध बना रही है। हिसार में 23 गेस्ट टीचरों की नियुक्ति
में खामियां नजर आई। इसी तरह पानीपत में 19, करनाल में 40, पंचकूला में 23,
जींद में 17, पलवल में 15, सिरसा में 21, कैथल में 26, गुड़गांव में 8,
झज्जर में 1, नारनौल में 7, सोनीपत में 10 और रोहतक में 8 गेस्ट टीचरों की
भर्ती में खामियां व नियम विरुद्ध रहने की जानकारी आरटीआइ में विभाग ने
स्वीकार की है।
Showing posts with label RTI. Show all posts
Showing posts with label RTI. Show all posts
Thursday, May 10, 2012
Wednesday, August 10, 2011
सूचना के अधिकार से देखिए उत्तर पुस्तिकाएं
सूचना के अधिकार कानून (आरटीआइ) के तहत विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाएं देख सकते हैं। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि जांची जा चुकी उत्तर पुस्तिकाएं आरटीआइ कानून में दी गई सूचना की परिभाषा के तहत आती हैं। इस फैसले के बाद सभी तरह की परीक्षाओं में शामिल विद्यार्थियों को आरटीआइ के तहत अपनी जांची जा चुकी उत्तर पुस्तिकाएं देखने का अधिकार होगा। यह अहम फैसला न्यायमूर्ति आरवी रवींद्रन और न्यायमूर्ति एके पटनायक की पीठ ने कलकत्ता हाईकोर्ट के 5 फरवरी, 2009 के फैसले को सही ठहराते हुए सुनाया है।
Tuesday, August 2, 2011
हरियाणा गेस्ट टीचरों की नियुक्ति में धांधली
• आरटीआई के तहत मांगी जानकारी में हुआ खुलासा
• फरीदाबाद जिले में आधे से ज्यादा नियुक्तियां गलत
हरियाणा के स्कूलों के गेस्ट टीचरों की नियुक्ति में धांधली हुई थी। यह खुलासा आरटीआई में हुआ है। फरीदाबाद जिले में तो आधे गेस्ट टीचरों की नियुक्ति गलत है। यही नहीं जिन्होंने ये गेस्ट टीचर नियुक्त किए थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यह नियुक्तियां 2006 से शुरू होकर डेढ़ साल तक हुई थी।
• फरीदाबाद जिले में आधे से ज्यादा नियुक्तियां गलत
हरियाणा के स्कूलों के गेस्ट टीचरों की नियुक्ति में धांधली हुई थी। यह खुलासा आरटीआई में हुआ है। फरीदाबाद जिले में तो आधे गेस्ट टीचरों की नियुक्ति गलत है। यही नहीं जिन्होंने ये गेस्ट टीचर नियुक्त किए थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यह नियुक्तियां 2006 से शुरू होकर डेढ़ साल तक हुई थी।
फतेहाबाद जिले के विजेंद्र सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग कार्यालय के जनसूचना अधिकारी से जानकारी मांगी थी कि राज्य में किस जिले में कितने गेस्ट टीचर हैं, जिनकी नियुक्ति नियमों के खिलाफ हुई थी। जिनकारी के अनुसार फरीदाबाद जिले में कुल 83 लेक्चरर भरती किए गए थे, जिनमें से 43 की नियुक्ति सही थी और 40 की गलत। कुल मास्टर 120 भरती किए गए थे, जिनमें से सिर्फ 27 की नियुक्ति सही थी, 93 की गलत थी। सीएंडवी मास्टर कुल 58 भरती किए गए थे, जिनमें से केवल 12 की सही थी और शेष 46 की नियुक्ति गलत थी।
फतेहाबाद में 46, मेवात में 192, हिसार में 23, पानीपत में 19, करनाल में 42, अंबाला में 23, रेवाड़ी में 7, पंचकूला में 18, जींद में 17, पलवल में 15, सिरसा में 21, कैथल में 26, गुड़गांव में 9, झज्जर में एक, नारनौल में 7, सोनीपत में 10, रोहतक में 8, यमुनानगर में 25 गेस्ट टीचरों की नियुक्ति गलत हुई थी।
Subscribe to:
Posts (Atom)