हरियाणा
पुलिस भर्ती द्वारा की जा रही सिपाहियों की भर्ती के परिणाम पर रोक लगाने
की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।
भिवानी सुधार मंडल के अध्यक्ष पवन कुमार ने याचिका में आरोप लगाया था कि पुलिस भर्ती में नियम नहीं अपनाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश हैं और केंद्रीय ग्रह मंत्रालय ने पुलिस भर्ती के लिए माणक तय किए हैं।
हरियाणा पुलिस भर्ती बोर्ड ने भर्ती के लिए कोई नियम नहीं अपनाए। भर्ती प्रक्रिया के संबंध में पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस भर्ती से आरटीआई के तहत जानकारी मांगी गई थी, लेकिन कोई जानकारी मुहैया नहीं करवाई गई।
भर्ती नियमों के तहत की जानी चाहिए और मौजूदा भर्ती के परिणाम पर रोक लगानी चाहिए। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है।
भिवानी सुधार मंडल के अध्यक्ष पवन कुमार ने याचिका में आरोप लगाया था कि पुलिस भर्ती में नियम नहीं अपनाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश हैं और केंद्रीय ग्रह मंत्रालय ने पुलिस भर्ती के लिए माणक तय किए हैं।
हरियाणा पुलिस भर्ती बोर्ड ने भर्ती के लिए कोई नियम नहीं अपनाए। भर्ती प्रक्रिया के संबंध में पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस भर्ती से आरटीआई के तहत जानकारी मांगी गई थी, लेकिन कोई जानकारी मुहैया नहीं करवाई गई।
भर्ती नियमों के तहत की जानी चाहिए और मौजूदा भर्ती के परिणाम पर रोक लगानी चाहिए। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है।
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