Tuesday, March 20, 2012

हरियाणा सरकार गेस्ट टीचरों की सेवाएं बचाने के लिए जाएंगी सुप्रीम कोर्ट

हरियाणा के करीब 16 हजार गेस्ट टीचरों की सेवाएं बचाने के लिए प्रदेश सरकार आखिरी प्रयास में जुट गई है। सरकार अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गेस्ट टीचरों के मामले में 30 मार्च 2011 को फैसला दिया था कि 31 मार्च 2012 तक हरियाणा सरकार रेगुलर टीचर भरती कर ले और गेस्ट टीचरों की सेवाएं 31 मार्च 2012 को अपने आप खत्म हो जाएंगी। लेकिन प्रदेश सरकार अब तक नियमित टीचर भरती नहीं कर सकी है। सरकार ने हाईकोर्ट से 30 मार्च 2011 के फैसले को लागू करने के लिए और छह महीने का समय मांगा लेकिन हाईकोर्ट ने इजाजत नहीं दी।
मंगलवार 20 मार्च को हाईकोर्ट से प्रदेश सरकार को नियमित टीचर भरती करने के लिए दस महीने की मोहलत दे दी। इस तरह राज्य सरकार को नियमिट टीचर भरती करने के लिए तो समय मिल गया, लेकिन गेस्ट टीचरों की सेवाएं 31 मार्च 2012 को खत्म करने का हाईकोर्ट का आदेश अब भी कायम है। इसे देखते हुए अब राज्य सरकार गेस्ट टीचरों की सेवाएं बचाने के लिए हाईकोर्ट के गत गत 15 मार्च के फैसले को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेने की तैयारी कर ली है।

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